Advocate और Lawyer में क्या होता है अंतर? इनमें से एक नहीं लड़ सकता आपका केस

Kunal Jha
Sep 05, 2024

दरअसल, Advocate (अधिवक्ता) और Lawyer (वकील) दोनों ही कानूनी पेशे से जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन इनके बीच काफी अंतर होता है.

Lawyer (वकील):

Lawyer एक सामान्य शब्द है, जिसका उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिसने कानून की पढ़ाई (LLB) की हो और उसे कानून की जानकारी हो.

लॉयर वह होता है जो आपको कानूनी सलाह दे सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकता है, और कानूनी प्रक्रियाओं में आपकी सहायता भी कर सकता है.

लेकिन एक लॉयर आपका केस नहीं लड़ सकता. कोई भी लॉयर कोर्ट में केस तभी लड़ सकता है, जब वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा क्वालीफाई करके लाइसेंस प्राप्त कर ले.

Advocate (अधिवक्ता):

Advocate एक विशेष प्रकार का वकील होता है, जो कोर्ट में जाकर अपने मुवक्किल की ओर से केस लड़ सकता है.

दरअसल, किसी भी लॉयर को Advocate बनने के लिए बार काउंसिल से लाइसेंस प्राप्त करना होता है. लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही एक लॉयर एडवोकट कहलाता है.

Advocate न केवल कानूनी सलाह देता है, बल्कि कोर्ट में अपने मुवक्किल की ओर से प्रस्तुतिकरण भी करता है.

अंतर

दरअसल, Lawyer एक सामान्य कानूनी पेशेवर होता है, जबकि Advocate वह होता है जो कोर्ट में केस लड़ने के लिए अधिकृत होता है.

यह कहा जा सकता है कि सभी Advocates लॉयर होते हैं, लेकिन सभी Lawyer एडवोकेट नहीं होते.

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