आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कभी नहीं होगा कैंसिल, बस करना होगा ये काम

इंश्योरेंस क्लेम

आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कई चीजों के चलते खारिज होता है इसके खारिज होने की कोई एक वजह नहीं होती है.

रिन्यू

अधिकतर जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वह एक सीमित समय के लिए होते हैं और उनको फिर रिन्यू करवाना पढ़ता है.

पालिसीधारक

कभी-कभी पालिसीधारक को भी नहीं पता होता है कि उनका प्लान ख़त्म हो गया है.

इंश्योरेंस क्लेम खारिज

उनको तब इसके बारे में पता चलता है जब उनका इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो जाता है.

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

अगर आपकी पालिसी ख़त्म हो गई है तो इसके भुगतान के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम उतरदायी नहीं होगा.

बीमारियों के बारे में बताना

आपको बीमा करवाते समय सभी बीमारियों के बारे में बताना देना चाहिए इससे आपकी कोई भी चीज खारिज नहीं होगी.

बीमारियों का क्लेम

अगर कोई धारक बाद में बीमारियों का क्लेम करवाता है और पहले ना बता कर तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है.

इंश्योरेंस में क्लेम की सीमा

इंश्योरेंस में क्लेम करवाने की एक समय सीमा दी होती है उसी समय पर यह क्लेम करवाना होता है.

दिनों के बीच में

आपको 60-90 दिनों के बीच में ही अपना क्लेम करवाना होता है उसके बाद करवाने पर ये खारिज हो सकता है.

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