सूटकेस में भरकर इंडिया भेज दिए 5000 कछुए, सिंगापुर में भारतीय के खिलाफ चार्जशीट दायर
Singapore News: सिंगापुर के वन्यजीव अधिनियम के तहत ‘टेरापिन्स’ यानि जलीय कछुओं को वन्यजीव माना जाता है. सिंगापुर के नेशनल पार्क बोर्ड के अनुसार, लाल कान वाले ये कछुए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं.
Illegal Export Of Turtles: सिंगापुर में एक भारतीय मूल के शख्स पर सूटकेस में पैक कर हजारों कुछओं को भारत भेजने का आरोप लगा है. सिंगापुर की एक अदालत में आरोपी शख्स के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दायर किया गया.
चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार, रफीक सैयद हारिजा अली हुसैन (40) पर 5,160 कछुए सात नवंबर 2023 को चांगी एयर पोर्ट से तमिलनाडु के कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भेजने का आरोप है. इसे लेकर हुसैन के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम और पशु एवं पक्षी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं.
क्या कहता है सिंगापुर का कानून
सिंगापुर के वन्यजीव अधिनियम के तहत ‘टेरापिन्स’ यानि जलीय कछुओं को वन्यजीव माना जाता है. सिंगापुर के नेशनल पार्क बोर्ड के अनुसार, लाल कान वाले ये कछुए उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं. बोर्ड का कहना है कि वे पालतू जानवरों के बिजनसे में सबसे लोकप्रिय कछुए हैं.
बोर्ड के मुताबिक ‘इन कछुओं को अक्सर किशोरों के रूप में खरीदा जाता है और वयस्क होने के बाद इनके मालिकों इन्हें छोड़ देते हैं. ‘
आरोप पत्र में क्या कहा गया
आरोप पत्र के अनुसार, कछुओं को कथित तौर पर हुसैन के दो निजी बैग में पैक किया गया था. सिंगापुर के स्थायी निवासी हुसैन ने कथित तौर पर कछुओं को अपने बैग में पैक किया, जो हवादार नहीं थे जिसके चलते उन्हें अनावश्यक पीड़ा का सामना करना पड़ा.
हुसैन को हो सकती है इतनी सजा
लिखित मंजूरी के बिना वन्यजीवों का निर्यात करने पर हुसैन को एक साल तक की जेल, 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.