ऑस्ट्रेलिया : उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस अयोग्य करार, दोहरी नागरिकता का था आरोप
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ऑस्ट्रेलिया : उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस अयोग्य करार, दोहरी नागरिकता का था आरोप

ग्रीन्स पार्टी की लैरिसा वाटर्स और स्कॉट लुडलाम पहले ही जुलाई में सीनेट से इस्तीफा दे चुके हैं. 

ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने दोहरी नागरिकता के मामले में देश के उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस को अयोग्य करार दिया. (फाइल फाेटो)

केनबरा : ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने दोहरी नागरिकता के मामले में शुक्रवार को देश के उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस और चार अन्य नेताओं को अयोग्य करार दिया है. बीबीसी के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जॉयस, नेशनल्स के नेता फियॉना नैश और वन नेशन के मैल्कॉम रॉबर्ट्स को अयोग्य करार दिया गया है.

  1. उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस और चार अन्य नेताओं को अयोग्य करार दिया गया.
  2. जॉयस ने फैसले के बाद कहा, "मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं."
  3. जिन दो नेताओं की जांच जारी हैं, वे सीनेटर मैट कानावन और निक शेनोफोन है.

ग्रीन्स पार्टी की लैरिसा वाटर्स और स्कॉट लुडलाम पहले ही जुलाई में सीनेट से इस्तीफा दे चुके हैं. देश के संविधान में दोहरी नागरिकता वाले किसी भी शख्स को संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने पर प्रतिबंध है.

बीबीसी के मुताबिक, जॉयस ने फैसले के बाद कहा, "मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं." इसके अलावा जिन दो नेताओं की जांच जारी हैं, वे सीनेटर मैट कानावन और निक शेनोफोन है.

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