इस देश में सेक्स वर्कर्स की हुई बल्ले-बल्ले, मेटरनिटी लीव, पेंशन-बीमा सब मिलेगा, दुनिया में पहली बार बना ये नियम
Advertisement
trendingNow12537704

इस देश में सेक्स वर्कर्स की हुई बल्ले-बल्ले, मेटरनिटी लीव, पेंशन-बीमा सब मिलेगा, दुनिया में पहली बार बना ये नियम

Belgian sex workers to get health insurance: अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, जहां पर सेक्स वर्कर्स को पेंशन और छुट्टियां मिलेंगी तो आप सोच में पड़ जाएंगे. लेकिन दुनिया में ऐसा देश है, जहां पर ये सारी सुविधाएं सेक्स वर्कर्स को मिलने वाली हैं. बिना देर किए जानते हैं पूरा मामला.

 

इस देश में सेक्स वर्कर्स की हुई बल्ले-बल्ले, मेटरनिटी लीव, पेंशन-बीमा सब मिलेगा, दुनिया में पहली बार बना ये नियम

Belgian sex workers to get pensions: बेल्जियम ने सेक्स वर्कर्स के लिए रोजगार अनुबंधों पर एक श्रम कानून को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ बेल्जियम ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेल्जियम की संसद ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को इस कानून को मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 93 वोट पड़े, 33 ने मतदान से परहेज किया और इसके खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा.

कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरी सेक्स वर्कर्स की जॉब
बेल्जियम के नए कानून के तहत सेक्स वर्कर्स भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्य करेंगी जिसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, सिक लीव और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. यानी इसे नौकरी की तरह मान्यता दी जाएगी. 2022 में ही बेल्जियम ने इस पेशे को क्राइम कैटिगरी से बाहर कर दिया था. बेल्जियम के अलावा पेरू और तुर्की में भी इस पेशे को वैध करार दिया गया है.

2022 से ही बेल्जियम में सेक्स वर्क नहीं है अपराध
2022 में, बेल्जियम स्व-नियोजित सेक्स वर्क को अपराधमुक्त करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया था.

सेक्स वर्कर्स के लिए श्रम कानून क्या प्रदान करता है?
टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, कानून के तहत, सेक्स वर्कर स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, बेरोजगारी और पारिवारिक लाभ, छुट्टियां और मातृत्व अवकाश पाने की हकदार होंगी. कानून में कामगारों को कुछ अधिकार और उनके नियोक्ता को कुछ शर्तें दी गई हैं, जैसे कि किसी ग्राहक या यौन क्रिया को मना करने का अधिकार और बर्खास्तगी या सज़ा के डर के बिना किसी भी समय यौन क्रिया को बाधित करने का अधिकार.

- रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून के तहत, सेक्स वर्कर अपनी इच्छानुसार सेक्स करने की भी हकदार हैं और बिना किसी नोटिस अवधि के किसी भी समय अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त भी कर सकती हैं और इससे उन्हें बेरोजगारी लाभ का अधिकार नहीं खोना पड़ेगा. इसके साथ ही, कानून के तहत कामगारों की गुमनामी की रक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेक्स वर्कर भेदभाव के डर के बिना अन्य नौकरियों के लिए आवेदन कर सकें.

- कानून के अनुसार, यदि कोई वेश्या छह महीने की अवधि में दस बार से अधिक बार ग्राहक को मना करती है, तो दलाल (वेश्याओं के लिए ग्राहक लाने वाला व्यक्ति) सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है, लेकिन कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकता.

- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दलालों को सेक्स वर्कर को उस कमरे में अलार्म बटन उपलब्ध कराना चाहिए, जहां सेक्स की सुविधाएं दी जा रही हैं. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सेक्स वर्कर्स की पहुंच किसी ऐसे व्यक्ति तक हो जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हो. लेकिन यह कानून विशेष रूप से, श्रम कानून पोर्नोग्राफ़िक अभिनेताओं, स्ट्रिपर्स या वेबकैम कलाकारों पर लागू नहीं होता है.

सेक्स वर्कर यूनियनों ने कानून का किया स्वागत
बेल्जियम में कई सेक्स वर्कर यूनियनों ने श्रम कानून का स्वागत किया है. यूनियनों में से एक, यूटीएसओपीआई के प्रवक्ता ने ब्रसेल्स टाइम्स से बात करते हुए कानून को "बेहद महत्वपूर्ण" बताया, साथ ही कहा कि बेल्जियम यह प्रदर्शित कर रहा है कि इसका उद्देश्य यौनकर्मियों की सुरक्षा करना है, भले ही लोगों के पास इस पेशे के बारे में कोई भी नैतिक निर्णय क्यों न हो. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि कानून के क्रियान्वयन से यूरोप में ग्राहकों को अपराधी बनाने की हालिया प्रवृत्ति में बदलाव आ सकता है.

Trending news