चीन ने पास किया नया कानून, अब अमेरिका के खिलाफ ले सकता है 'एक्‍शन'
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चीन ने पास किया नया कानून, अब अमेरिका के खिलाफ ले सकता है 'एक्‍शन'

 चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिससे बीजिंग को अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है

फाइल फोटो (जी मीडिया)

बीजिंग: चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिससे बीजिंग को अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई है. गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी को लेकर तनाव चल रहा है. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा शनिवार को पारित यह कानून एक दिसंबर से चीन की सभी कंपनियों पर लागू होगा.

  1. दिसंबर से लागू होगा चीन का नया कानून
  2. चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों पर होगी कार्रवाई
  3. नियंत्रण नागरिक, सैन्य और परमाणु उत्पादों, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा आदि पर लागू होगा कानून

इन पर लागू होगा कानून
नए कानून के तहत चीन उन देशों या क्षेत्रों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जो निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग करते हैं और उसकी (चीन की) राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. कानून के तहत निर्यात नियंत्रण नागरिक, सैन्य और परमाणु उत्पादों, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं पर लागू होगा. 

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कानून तोड़ने वाले पर होगा 7,46,500 डालर का जुर्माना
कानून के अनुसार नियंत्रित वस्तुओं की सूची संबंधित विभागों के साथ मिलकर जल्द ही प्रकाशित की जाएगी. इसके जरिए चीन अमेरिका के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई कर सकता है जिसने हाल में चीन की प्रौद्योगिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है. नए निर्यात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख युआन (7,46,500 डॉलर) या सामान के मूल्य के बीस गुना तक जुर्माना किया जा सकता है.

 

 

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