हवाई जज ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत, ट्रैवल बैन पर रोक के फरमान को बढ़ाया
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हवाई जज ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत, ट्रैवल बैन पर रोक के फरमान को बढ़ाया

हवाई के एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने वाले अपने पिछले आदेश को अनिश्चितकालीन विस्तार दे दिया है. ट्रंप के संशोधित प्रतिबंध के केंद्र में छह मुस्लिम बहुल देशों के लोग हैं. अमेरिकी जिला जज डेरिक वॉटसन ने संशोधित शासकीय आदेश पर अनिश्चितकालीन रोक लगाते हुए कहा कि यह मुस्लिमों के साथ पक्षपात करके संविधान का उल्लंघन करता है. वॉटसन ने 15 मार्च को जारी अपने पिछले फैसले में शासकीय आदेश पर सीमित समय के लिए रोक लगाई थी.

ट्रंप का कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यात्रा प्रतिबंध जरूरी है. (फाइल फोटो)

वॉशिंगटन: हवाई के एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने वाले अपने पिछले आदेश को अनिश्चितकालीन विस्तार दे दिया है. ट्रंप के संशोधित प्रतिबंध के केंद्र में छह मुस्लिम बहुल देशों के लोग हैं. अमेरिकी जिला जज डेरिक वॉटसन ने संशोधित शासकीय आदेश पर अनिश्चितकालीन रोक लगाते हुए कहा कि यह मुस्लिमों के साथ पक्षपात करके संविधान का उल्लंघन करता है. वॉटसन ने 15 मार्च को जारी अपने पिछले फैसले में शासकीय आदेश पर सीमित समय के लिए रोक लगाई थी.

तब पक्षकारों ने जज से कहा था कि वह अपने आदेश को दीर्घकालीन निषेधाज्ञा के रूप में तब्दील कर दें. वॉटसन बुधवार को इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने छह मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए 90 दिन के प्रतिबंध और सभी शरणार्थियों पर 120 दिन के प्रतिबंध पर अनिश्चित काल तक के लिए रोक लगा दी है.

यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक कोई उच्चतर न्यायालय वॉटसन के आदेश को बदल नहीं देता या फिर राज्य का मुकदमा सुलझ नहीं जाता. हवाई की दलील है कि यह प्रतिबंध मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपात है और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है. वहीं ट्रंप का कहना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यात्रा प्रतिबंध जरूरी है.

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