पाकिस्तान: कसूर रेप केस के दोषी इमरान अली को 12 सजा-ए-मौत, 60 लाख का जुर्माना
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पाकिस्तान: कसूर रेप केस के दोषी इमरान अली को 12 सजा-ए-मौत, 60 लाख का जुर्माना

इमरान अली को कसूर मामले में पहले ही फरवरी में चार सजा-ए-मौत, उम्रकैद की एक सजा, सात साल की कैद और 41 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है. 

प्रतीकात्मक फोटो.

लाहौर: पाकिस्तान के कसूर शहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी इमरान अली को 12 सजा-ए-मौत दी गई है. इसके अलावा उस पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. पाक ट्रिब्यून डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकवाद निरोधी विशेष न्यायालय ने तीन अन्य मामलों में दोषी मानते हुए 24 वर्षीय इमरान अली को 12 मौत की सजा दी है. 

  1. नाबालिग बच्‍ची के रेप और मर्डर केस में सजा
  2. इससे पहले 9 नाबालिगों के रेप-मर्डर का भी दोषी
  3. उस पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान अली को कसूर मामले में पहले ही फरवरी में चार सजा-ए-मौत, उम्रकैद की एक सजा, सात साल की कैद और 41 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है. जांच के दौरान इमरान अली ने स्वीकारा था कि वह कसूर मामले सहित कम से कम नौ नाबालिगों के बलात्कार और हत्या की घटनाओं में शामिल था. 

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जेल में मौत का इंतजार कर रहे दोषी को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत के जज सज्जाद अहमद शेख ने तीन अन्य लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 12 मौत की सजा सुनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अली पर सभी मामलों में साठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से मृतकों के परिजनों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे. 

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आपको बता दें कि 4 जनवरी को पाकिस्तान के कसूर शहर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के बाद आक्रोश फैल गया था. घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किए और आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की. प्रदर्शन में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. पुलिस कार्रवाई में डीएनए मिलने के बाद 24 वर्षीय इमरान अली को गिरफ्तार कर लिया गया. आपको बता दें कि दोषी, बच्ची के पड़ोस में ही रहता था.

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