श्रीलंका: राष्ट्रपति सिरिसेना के दिमाग की जांच की थी मांग, कोर्ट ने याचिका ठुकराई, कहा- अधिकार नहीं
Advertisement

श्रीलंका: राष्ट्रपति सिरिसेना के दिमाग की जांच की थी मांग, कोर्ट ने याचिका ठुकराई, कहा- अधिकार नहीं

याचिका में राष्ट्रपति के मानसिक स्वास्थ्य पर चिकित्सकीय रिपोर्ट की भी मांग की गई थी. 

.(फाइल फोटो)

कोलंबो: श्रीलंका की एक शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री पद से रानिल विक्रमसिंघे को हटाने के विवादास्पद फैसले के लिए राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दिया. राष्ट्रपति के इस फैसले ने देश को राजनीतिक संकट में डाल दिया था. कोर्ट ऑफ अपील ने महिला तक्षशिला लकमाली जयवर्धने की ओर से दाखिल याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ता ने पुलिस प्रमुख को सिरिसेना के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने के निर्देश देने की मांग की थी.

याचिका में राष्ट्रपति के मानसिक स्वास्थ्य पर चिकित्सकीय रिपोर्ट की भी मांग की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 100,000 रुपए कानूनी खर्च के तौर पर अदा करने का आदेश दिया है.  

 

Trending news