जाधव मामले में अटॉर्नी जनरल अश्तर करेंगे आईसीजे में पाक की पैरवी
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जाधव मामले में अटॉर्नी जनरल अश्तर करेंगे आईसीजे में पाक की पैरवी

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसफ अली भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ अंतररराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान के मामले की पैरवी करेंगे. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की मामले से सही तरीके से नहीं निपटने और ब्रिटेन में रहने वाले खवार कुरैशी को अपना वकील रखने को लेकर आलोचना होने के बाद हुआ है. आईसीजे ने 18 मई को जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी.

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसफ अली. (ट्विटर फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसफ अली भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ अंतररराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान के मामले की पैरवी करेंगे. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की मामले से सही तरीके से नहीं निपटने और ब्रिटेन में रहने वाले खवार कुरैशी को अपना वकील रखने को लेकर आलोचना होने के बाद हुआ है. आईसीजे ने 18 मई को जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी.

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईसीजे के समक्ष भारत के मामले के खिलाफ देश के बचाव को सरकार ने सैन्य प्रतिष्ठान समेत सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया था. उन्होंने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि क्यों पाकिस्तान ने वैश्विक अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया.

आईसीजे के अधिकार क्षेत्र के संबंध में पाकिस्तान की मार्च 2017 की घोषणा का उल्लेख करते हुए औसफ ने कहा कि इस मुद्दे पर चल रहा दुष्प्रचार गलत है.

औसफ ने कहा कि सही स्थिति है कि पाकिस्तान ने काफी पहले सितंबर 1960 में ही आईसीजे के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने पर सहमति जताते हुए बिना शर्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया था. मार्च 2017 में हमने घोषणा के अपवाद, आपत्तियों और शर्तों को घोषित किया. उन्होंने कहा कि 1960 की मूल घोषणा बिना आपत्तियों और अपवादों के थी. पाकिस्तान ने मार्च 2017 से पहले स्वत: आईसीजे के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किया था.

जाधव मामले की पुन: सुनवाई के लिए आईसीजे पहुंचा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव मामले की छह सप्ताह के भीतर दोबारा सुनवाई की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में शुक्रवार (19 मई) को एक याचिका दाखिल की. दुनिया न्यूज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत द्वारा गुरुवार को जाधव की फांसी पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान ने मामले में आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को दोबारा चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है.

कानून के मुताबिक, जाधव अपीली अदालत में अपनी मौत की सजा के खिलाफ शनिवार के अंत तक अपील कर सकता है. कथित तौर पर जासूसी तथा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को 10 अप्रैल को मौत की सजा सुनाई थी.

दुनिया न्यूज ने कहा कि अपीली अदालत के फैसले के 60 दिनों के भीतर दोषी पाकिस्तान के सेना प्रमुख के समक्ष दया याचिका दाखिल कर सकता है. मौत की सजा का सामना कर रहा दोषी सेनाप्रमुख के फैसले के 90 दिनों के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया की अपील कर सकता है.

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