पाकिस्तान: 17 महिलाओं को चाकू मारने वाले को उम्रकैद की सजा, 2016 में रावलपिंडी में था खौफ
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पाकिस्तान: 17 महिलाओं को चाकू मारने वाले को उम्रकैद की सजा, 2016 में रावलपिंडी में था खौफ

अली ने जिन महिलाओं पर हमला किया था उनमें से एक अंजुम नाज की मौत हो गई थी.

मुहम्मद अली को अगस्त, 2016 में आतंकवाद विरोधी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने 17 महिलाओं पर चाकू से हमला करने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मुहम्मद अली ने कहा कि उसे महिलाओं से नफरत थी और उनको चोट पहुंचाकर उसे मजा आता था. वह रात के समय बाहर निकलता था और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था. वह रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से महिलाओं पर वार करता था. उसने साल 2016 में रावलपिंडी के निवासियों में खौफ पैदा कर दिया था. उसे अगस्त, 2016 में आतंकवाद विरोधी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजा कमर सुल्तान ने अली को दोषी पाया और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई तथा हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल जेल की अतिरिक्त सजा सुनाई. अली ने जिन महिलाओं पर हमला किया था उनमें से एक अंजुम नाज की मौत हो गई थी.

  1. मुहम्मद अली ने कहा कि उसे महिलाओं से नफरत थी और उनको चोट पहुंचाकर उसे मजा आता था. 
  2. वह रात के समय बाहर निकलता था और अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था. 
  3. वह रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू से महिलाओं पर वार करता था.

पाकिस्तान में बच्ची से रेप के बाद हत्या; लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश, अपराधी को 36 घंटों में पकड़ो

वहीं दूसरी ओर लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख को आदेश दिया है कि सात साल की बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अपराधी की 36 घंटों के भीतर गिरफ्तारी की जाए. इस मासूम बच्ची की जघन्य हत्या ने समूचे देश को हिला कर रख दिया है और इसको लेकर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए. लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया. शाह ने इस बात पर हैरानी जताई कि पंजाब के कसूर जिले में इसी तरह की दूसरी घटनाओं की जानकारी मिलने के बावजूद कोई भी मामला अदालत में नहीं लाया गया. यह घटना भी कसूर जिले की है.

मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि अदालत इस मामले में कोई विलंब स्वीकार नहीं करेगी. इस पर पुलिस महानिरीक्षक ने भरोसा दिया कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. अदालत ने मामले की सुनवाई 15 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. बीते 10 जनवरी को बच्ची का शव कूड़देान से बरामद किया गया था. इस घटना को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. कसूर जिले में इस साल ऐसी यह 12वीं वारदात है. उधर, पंजाब सरकार ने शुक्रवार (12 जनवरी) को मुल्तान के पुलिस अधिकारी इदरीस अहमद को इस घटना की जांच की अगुवाई की जिम्मेदारी सौंपी.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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