मुंबई हमले के कथित मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की हिरासत के मामले में सुनवाई बंद कमरे में होगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
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इस्लामाबाद : मुंबई हमले के कथित मुख्य साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी की हिरासत के मामले में सुनवाई बंद कमरे में होगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में पाकिस्तान सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
पाक सरकार ने इस आधार पर यह अनुरोध किया कि लखवी के खिलाफ ‘मजबूत सबूत’ खुली अदालत में साझा नहीं किये जा सकते।
अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद कहा, ‘उपअटार्नी जनरल ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जानकारी दी कि सरकार के पास लखवी के खिलाफ ‘मजबूत सबूत’ हैं जिसे खुली अदालत में साझा नहीं किया जा सकता।’ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अदालत से बंद कमरे में कार्यवाही का आग्रह किया ताकि सरकार लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी आदेश (एमपीओ) के तहत उसे हिरासत में रखने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी के खिलाफ सबूत रख सके।
अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट न्यायाधीश नूरूल हक कुरैशी ने सरकार का अनुरोध मान लिया और सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी।
हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लखवी को एमपीओ के तहत हिरासत में लेने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था।