पुतिन ने यूक्रेन को दी चेतावनी, कहा- कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना
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पुतिन ने यूक्रेन को दी चेतावनी, कहा- कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन द्वारा अपने देश में मॉर्शल लॉ लगाने के बाद उसे कोई भी दुस्साहसी कदम उठाने के प्रति आगाह किया है. 

यूक्रेन की संसद ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया है.(फोटो- Reuters)

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन द्वारा अपने देश में मॉर्शल लॉ लगाने के बाद उसे कोई भी दुस्साहसी कदम उठाने के प्रति आगाह किया है. यूक्रेन की संसद ने सोमवार को 30 दिन के लिये देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. यह ताजा संघर्ष उस वक्त शुरू हुआ जब रूसी बलों ने रविवार को यूक्रेन के तीन जहाजों को जब्त कर लिया.  रूस ने आरोप लगाया कि अजोव सागर में क्रीमिया के तट के पास जहाज अवैध तरीके से रूसी जल क्षेत्र में घुस रहे थे.

मार्शल लॉ यूक्रेन के अधिकारियों को सैन्य अनुभव वाले नागरिकों को लामबंद करने, मीडिया का नियमन करने और जनसभाओं को सीमित करने की शक्ति देता है. पुतिन ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ फोन पर बातचीत की और मार्शल लॉ लगाने पर चिंता व्यक्त की.पुतिन ने कहा कि कीव ने यह कार्रवाई यूक्रेन में चुनाव अभियान को देखते हुए की है.  उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जर्मनी यूक्रेन के अधिकारियों को आगे कोई लापरवाही भरा कदम उठाने से रोकने के लिए राजी कर सकता है.  

रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने सीमा क्षेत्र में लागू किया मार्शल लॉ
यूक्रेन की संसद ने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया है. संसद ने देश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 30 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.  यह समयसीमा बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजे से शुरू होगी. संसद की वेबसाइट पर मौजूद बयान के मुताबिक, इस प्रस्ताव के पक्ष में 276 वोट पड़े जब इसे मंजूरी मिलने के लिए न्यूनतम 226 वोटों की जरूरत थी.

इससे पहले सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेकों ने देश में 60 दिनों के लिए मार्शल लॉ लगाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल (एनएसडीसी) के फैसले को लागू करेन के लिए एक आदेशपत्र पर हस्ताक्षर किए थे. हालांकि, बाद में पेरोशेकों ने कहा कि उन्होंने मार्शल लॉ के तहत 60 दिनों के समय को घटाकर 30 दिन करने का फैसला किया.

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पोरोशेंको ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू नहीं होगा बल्कि रूस से सटी सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू होगा. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि मार्शल लॉ का मतलब युद्ध का ऐलना करना नहीं बल्कि यूक्रेन की सुरक्षा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना है. 

इनपुट भाषा से भी 

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