PAK में बाल उत्पीड़न, रेप के दोषी स्कूल प्रिंसिपल को 105 वर्ष की सजा
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PAK में बाल उत्पीड़न, रेप के दोषी स्कूल प्रिंसिपल को 105 वर्ष की सजा

पुलिस ने अताउल्लाह मारवात के खिलाफ एक छात्र की शिकायत पर 14 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज किया था.

(प्रतीकात्मक फोटो)

पेशावर: पाकिस्तान में एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने स्कूली बच्चों का यौन उत्पीड़न करने और परिसर में लगे गुप्त कैमरों से उसका वीडियो बनाने के लिए कुल 105 वर्ष की सजा सुनायी. अताउल्लाह मारवात को पेशावर शहर में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने मारवात के खिलाफ एक छात्र की शिकायत पर 14 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज किया था. मारवात स्कूल का मालिक भी है.

मारवात पर लगाया गया 14 लाख का जुर्माना
पेशावर की एक सत्र अदालत ने प्रधानाध्यापक को बाल उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी), बलात्कार, ब्लैकमेल और अवैध संबंधों के लिए कुल 105 वर्ष की सजा सुनाई. मारवात पर कारावास के अलावा 14 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उसके खिलाफ एक निचली अदालत ने पाकिस्तान दंड संहिता के तहत आरोप तय किये थे.

आरोपी ने गत वर्ष अपनी गिरफ्तारी के बाद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा था कि अपनी यौन गतिविधियों का वीडियो बनाना उसका ‘शौक’ है. उसने यह भी स्वीकार किया था कि वीडियो उसके निजी कम्प्यूटर में स्टोर थे. पुलिस ने कई मेमोरी कार्ड और यूएसबी बरामद किये थे.

(इनपुट - भाषा)

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