मानहानि के मामले में अदालत में पेश नहीं हुए इमरान, जुर्माना लगा
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मानहानि के मामले में अदालत में पेश नहीं हुए इमरान, जुर्माना लगा

पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान पर एक अदालत ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि पांच अरब रूपए के मानहानि के मामले में सोमवार को वह बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हए।

मानहानि के मामले में अदालत में पेश नहीं हुए इमरान, जुर्माना लगा

कराची : पाकिस्तान में विपक्ष के नेता इमरान खान पर एक अदालत ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि पांच अरब रूपए के मानहानि के मामले में सोमवार को वह बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हए।

मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने प्रमुख के खिलाफ हत्या के निराधार आरोप लगाने के मामले में इमरान के खिलाफ पांच अरब रूपए का मानहानि का दावा किया है।

सिंध उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान अगली सुनवायी के दिन अपने वकीलों के साथ अदालत में अवश्य पेश हों।

इमरान ने मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के प्रमुख को अपनी पार्टी की सदस्य जेहरा शाहिद की हत्या का जिम्मेदार बताया था।

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