शिरीन मैथ्यूज मौत मामला : भारतीय अमेरिकी दत्तक पिता को अदालत ने सुनाई उम्रकैद
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शिरीन मैथ्यूज मौत मामला : भारतीय अमेरिकी दत्तक पिता को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

इस मामले में 12 सदस्यों वाली जूरी ने बुधवार दोपहर करीब तीन घंटे विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से मैथ्यूज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

मैथ्यूज (39) को सोमवार को शिरीन की मौत के मामले बच्चे को चोट पहुंचाने के हल्के मामले में दोषी ठहराया गया. (फाइल फोटो)

ह्यूस्टन (अमेरिका) : अमेरिका में डलास की एक अदालत ने भारतीय बच्ची शिरीन मैथ्यूज की मौत के मामले में उसके भारतीय-अमेरिकी दत्तक पिता वेस्ली मैथ्यूज को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 2017 में शिरीन की मौत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था.

मैथ्यूज (39) को सोमवार को शिरीन की मौत के मामले बच्चे को चोट पहुंचाने के हल्के मामले में दोषी ठहराया गया. अमेरिकी राज्य टेक्सास के प्राधिकारियों ने वास्तव में उसे हत्या के लिये आरोपित किया था.

इस मामले में 12 सदस्यों वाली जूरी ने बुधवार दोपहर करीब तीन घंटे विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से मैथ्यूज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वह 30 साल की कैद के बाद पैरोल के लिये अनुरोध कर सकता है.

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अमेरिकी मीडिया की खबरों में कहा गया कि जब न्यायाधीश मैथ्यूज को सजा सुना रहे थे तो वह जूरी के सदस्यों या न्यायाधीश की तरफ न देखकर सामने देख रहा था.

अभियोजकों की दलील है कि केरल के रहने वाले मैथ्यूज ने अक्टूबर 2017 में शिरीन का कत्ल किया. शिरीन को मैथ्यूज और उसकी पत्नी सिनी मैथ्यूज ने 2016 में बिहार के एक अनाथालाय से गोद लिया था. वहीं मैथ्यूज की दलील है कि शिरीन की मौत दूध नहीं पीने से हुई. 

शिरीन सात अक्टूबर 2017 को अपने घर से लापता हो गई थी. 15 दिन बाद उसका शव उसके घर के निकट एक पुलिया पर मिला था. 

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