WikiLeaks के संस्थापक Julian Assange को Britain में नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कही ये बात
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WikiLeaks के संस्थापक Julian Assange को Britain में नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कही ये बात

पिछले एक साल से लंदन की जेल में बंद विकीलीक्स (WikiLeaks) के संस्थापक जूलियन असांजे (Julian Assange) की जमानत याचिका लंदन की कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई में कहा कि यदि उसे जमानत दी गई तो वह भाग सकता है.

जूलियन असांजे (फाइल फोटो)

लंदन: ब्रिटेन (Britain) की जेल में बंद विकीलीक्स (WikiLeaks) के संस्थापक जूलियन असांजे (Julian Assange) की जमानत याचिका एक ब्रिटिश न्यायाधीश ने बुधवार को खारिज कर दी. जूलियन असांजे वर्ष 2019 से ही ब्रिटेन की जेल में बंद है. 

असांजे के फरार होने का जोखिम

लंदन के डिस्ट्रिक्ट जज वेनेसा बाराएत्सर ने जूलियन असांजे  (Julian Assange) की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे जेल में ही रखने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने बुधवार को कहा कि असांजे के फरार होने का जोखिम है. ऐसे में यह यकीन करने की वाजिब वजह हैं कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह अदालत में वापस नहीं आएगा.

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अमेरिका की प्रत्यर्पण याचिका खारिज

बता दें कि करीब एक दशक पहले गोपनीय सैन्य दस्तावेजों का खुलासा करने पर अमेरिका विकीलीक्स  (WikiLeaks) के संस्थापक जूलियन असांजे (Julian Assange) को अपने देश लाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए उसने ब्रिटेन में प्रत्यर्पण का आग्रह कर रखा है. सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने अमेरिका का यह आग्रह खारिज कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि अमेरिका में जेल की सख्त परिस्थितियों के दौरान 49 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई के अपनी जान लेने की भी आशंका है.

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