जयपुर: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार बहुत बढ़ गयी है. सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं. सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नोटिस दिया है और जवाब मांगा है. विधानसभा अध्यक्ष के सामने बागी नेताओं की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के सम्बंध में मामला विचाराधीन है.


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21 जुलाई तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते- राजस्थान हाईकोर्ट


आज राजस्थान उच्च न्यायालय में पूरे मामले पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने 21 जुलाई तक विधानसभा अध्यक्ष को कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर अब सोमवार को सुबह 10 बजे से फिर से सुनवाई होगी. इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक नोटिस पर रोक लगा दी है


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न्यायालय में सचिन पायलट ने अनुच्छेद 19 का लिया सहारा


गौरतलब है कि आज बहस करते हुए वकील हरीश साल्वे ने सचिन पायलट की तरफ से कहा कि मैं सरकार को गिरा रहा हूं या किसी भी लिमिट को क्रॉस कर कोई पाप कर रहा हूं तो समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं.


सचिन पायलट की ओर से उच्च न्यायालय में कहा गया है कि मैं जब आवाज उठा रहा हूं तो यह हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पाठ है जो आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है. अब राजस्थान हाईकोर्ट के रोक लगाने के साथ ही अब 21 जुलाई तक सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों के खिलाफ स्पीकर कोई करवाई नहीं कर सकेंगे.