'गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल' पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक से किया इंकार

जाह्नवी कपूर स्टारर  फिल्म 'गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल' (Gunjan Saxena - The Kargil Girl)  को OTT प्लेटफॉर्म नेटफिल्क्स पर रिलीज किया गया. लेकिन  अपने रिलीज के बाद से ही फिल्म विवादों में है. फिल्म पर कहानी को गलत और वायु सेना की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है और केंद्र सरकार व वायु सेना के द्वारा याचिका दायर कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी. पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 2, 2020, 04:11 PM IST
    • फिल्म की स्ट्रीमिंग पर नहीं लगेगी रोक
    • धर्मा प्रोडक्शन से कोर्ट ने केंद्र की याचिका पर मांगा जवाब
'गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल' पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक से किया इंकार

मुंबई: फिल्म 'गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल' (Gunjan Saxena - The Kargil Girl) अपने रिलीज के बाद से ही विवादों में है. फिल्म में कहानी को गलत और वायु सेना की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया जा रहा है. जिसके बाद फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई थी.

लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने फिल्म पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार और वायु सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से फिल्म गुंजन सक्सेना की नेटफ्लिक्स (Netflix) की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी. पर सरकार ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दिया कि फिल्म रिलीज होने से पहले उसने अदालत से संपर्क क्यों नहीं किया और जब फिल्म की स्ट्रीमिंग की जा चुकी है तो रोक नहीं लगाया जाएगा.

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दरअसल फिल्म में वायु सेना में लिंग आधारित भेदभाव को गलत दिखाने को लेकर बवाल खड़ा हुआ है. इन सब पर हाईकोर्ट ने फिल्म का निर्माण करने वाली धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और नेटफ्लिक्स से फिल्म की स्ट्रीमिंग को रोकने की मांग कर रही केंद्र की याचिका पर जवाब मांगा है.

फिल्म में एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Jhanvi Kapoor) ने गुंजन सक्सेना का किरदार निभाया है. इसके अलावा पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी मुख्य भूमिका में नजर आएं.

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