क्या अनिल देशमुख को मिलेगी जमानत? खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे हैं. 11 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है. इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है. देशमुख (73) ने पिछले सप्ताह विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया है.
मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं देशमुख
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने जमानत याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष बुधवार को किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.
अदालत ने सीबीआई को अर्जी पर नौ नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टाल दी. राकांपा नेता धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही जेल में बंद हैं.
भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने उन्हें इस साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. उच्च न्यायालय ने इस महीने के शुरुआत में ईडी द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत दे दी थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत हैं.
देशमुख ने उच्च न्यायालय में दायर अर्जी में कहा कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं और लगभग एक साल से जेल में बंद हैं. उन्होंने दावा किया कि निकट भविष्य में मामले की सुनवाई शुरू होती नजर नहीं आती.
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