थप्पड़बाज मौलाना को बेल या जेल, जानें कल क्या आ सकता है फैसला?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना एजाज अरशद कासमी की जमानत याचिका पर बुधवार को सूरजपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी.

Written by - Sumit Kumar | Last Updated : Jul 24, 2018, 08:04 PM IST
थप्पड़बाज मौलाना को बेल या जेल, जानें कल क्या आ सकता है फैसला?

नई दिल्ली: ज़ी हिंदुस्तान के शो 'बताना तो पड़ेगा' में लाइव बहस के दौरान महिला वकील फरहा फैज से मारपीट के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना एजाज अरशद कासमी की जमानत याचिका पर बुधवार को सूरजपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, इससे पहले CJM कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद मौलाना ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. 

पिछली सुनवाई में जांच अधिकारी अरूण वर्मा ने CJM कोर्ट में मारपीट का विडियो सीडी कोर्ट में सौंपा था. पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एक और धारा- 354 (महिला को लज्जित करना) जोड़ दिया था. जांच अधिकारी ने ज़ी मीडिया को बताया था कि वीडियो में मौलाना की ओर से गंदी गालियां दी गई हैं, इसलिए धारा-354 को जोड़ा गया है. CJM कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद मौलाना ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील और तीन तलाक की मुख्य याचिकाकर्ता फराह फैज से मारपीट किए जाने के बाद मौलाना को नोएडा पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद नोएडा सेक्टर-20 थाने में फराह फैज ने मौलाना कासमी पर एफआईआर दर्ज करवाई थी. ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में मौलाना को पेश किया गया था. जहां कोर्ट ने कासमी को कोई राहत नहीं दी और नोएडा जेल भेजने का आदेश दे दिया था.

कासमी पर नोएडा पुलिस ने चार धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. जिनमें तीन धाराएं जमानती है जबकि एक धारा 295A गैरजमानती है. ये चार धाराएं 323, 504, 506, 295A है. काजमी के वकील ने बुधवार को कोर्ट से धारा 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना) को हटा कर जमानत देने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया था.बाद में पुलिस ने पांचवीं धारा 354 को जोड़ दिया था.

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