UP के मुजफ्फरनगर में करीब दो महीने के लिए लगी धारा 144, जानिए वजह

जिले में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित धरने और प्रदर्शनों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 5, 2021, 05:11 PM IST
  • जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
  • क्या होती है धारा 144, जानिए
UP के मुजफ्फरनगर में करीब दो महीने के लिए लगी धारा 144, जानिए वजह

मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं. इसी बीच मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जिले में 30 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

4 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकेंगे इकट्ठा
 अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है. इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त एक्शन ले सकती है और  कानूनी मामला भी दर्ज कर सकती है.

इस वजह से लिया गया फैसला
 अतिरिक्त जिलाधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती (22 दिसंबर) और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती (23 दिसंबर) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. 

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अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि जिले में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित धरने और प्रदर्शनों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े. बता दें कि यूपी का ये जिला संवेदनशील इलाके में आता है.

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