जयपुर: 13 मई 2008 को जयपुर में 8 जगह हुए बम धमाकों में 4 आरोपियों को अदालत ने दोषी मान लिया है और अब इनकी सजा पर बहस की जायेगी. एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया.
शुक्रवार को हो सकता है सजा का ऐलान
शुक्रवार को कोर्ट इनकी सजा पर फैसला सुना सकता है. इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. 3 आरोपी अब तक फरार हैं जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं. बाकी बचे दो गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं. एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
दरिंदों को फंदे पर लटकाएं: पीड़ित
पीड़ित परिजन ने चारों दोषियों को आंखों के सामने फांसी पर लटकाने की गुहार लगाई है. दोषियों ने शहर में बम धमाके करने के लिए जिन जगहों और दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थीं, उन्होंने उनकी पहचान की थी. पीड़ितों ने कहा कि इस आतंकी हमले ने हमारे परिवार बरबाद कर दिये. इसलिये इन सभी दोषियों को फांसी होनी चाहिये.
13 मई 2008 की शाम हुआ था धमाका
13 मई 2008 की शाम परकोटा इलाके में 12 से 15 मिनट के अंतराल में चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर बम धमाके हुए थे. पहला ब्लास्ट खंदा माणकचौक, हवामहल के सामने शाम 7:20 बजे हुआ था, फिर एक के बाद एक 8 धमाके हुए. बम ब्लास्ट केस में 8 केस दर्ज किए थे. अभियोजन की ओर से मामले में 1293 गवाहों के बयान कराए थे.
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