बिना किसी मुकदमे के जेल में काटे 41 साल, हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वह दार्जीलिंग गया था क्योंकि एक व्यक्ति ने उसे सेना में नौकरी देने का वादा किया था.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 12, 2021, 02:11 PM IST
  • जानिए क्या है पूरा मामला
  • 5 लाख के मुआवजे का भी आदेश
बिना किसी मुकदमे के जेल में काटे 41 साल, हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

कोलकाताः कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्य सरकार से एक नेपाली नागरिक को बिना मुकदमे के 41 साल तक सलाखों के पीछे रखने के लिए मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान देने को कहा है. एक मानवाधिकार संगठन की पहल से ये मामला सामने आने के बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस साल न्यायालय ने मार्च में व्यक्ति को रिहा कर दिया. 

हत्या मामले में किया था गिरफ्तार
दुर्गा प्रसाद तिम्सीना उर्फ दीपक जोशी नाम के इस शख्स को 12 मई 1980 में दार्जीलिंग जिले से कथित तौर पर एक हत्या के मामले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
जनवरी 1980 में बीस वर्षीय दीपक सरसों बेचने के लिए इलम के मगलबरे बाजार में गया था. युवक लुंबक गांव का निवासी है. लेकिन, वहां उन्हें एक महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ेंः वरुण गांधी ने फसलों की एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए निजी विधेयक दिया

कई जेलों में रखा गया
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वह दार्जीलिंग गया था क्योंकि एक व्यक्ति ने उसे सेना में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे नौकरी देने का वादा किया था, उसने उसे वहां हत्या के मामले में आरोपी बना दिया. तब से उसे विभिन्न जेलों में कैद कर रखा गया था. उसने जेल में अपना पूरा जीवन बिताया, इस दौरान एक कैदी ने उससे उसकी स्थिति के बारे में जानना चाहा तब युवक ने उसको मामले के बारे में बताया.

बच्चे के बराबर आईक्यू
पश्चिम बंगाल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने युवक की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया. बाद में पता चला कि युवक का आईक्यू स्तर 10 साल के बच्चे के बराबर है. 2021, अप्रैल में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया था कि दुर्गा प्रसाद को उनके रिश्तेदार प्रकाश चंद्र शर्मा टिमसिना को सौंप दिया जाए.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप. 

ट्रेंडिंग न्यूज़