केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता पर विचार करे: इलाहाबाद हाई कोर्ट

अंतर्धार्मिक विवाह से संबंधित 17 याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पैनल स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 19, 2021, 12:23 PM IST
  • अदालत ने कहा कि यूसीसी आज आवश्यक है
  • नागरिकों को अपने साथी को चुनने का अधिकार
केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता पर विचार करे: इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज : अंतर्धार्मिक विवाह से संबंधित 17 याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 के जनादेश को लागू करने के लिए एक पैनल स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा है.  इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा.

कोर्ट ने मैरिज रजिस्ट्रार और याचिकाकतार्ओं के जिलों के अधिकारी को धर्म परिवर्तन के संबंध में सक्षम जिला प्राधिकारी के अनुमोदन का आग्रह किए बिना या उसकी प्रतीक्षा किए बिना याचिकाकतार्ओं के विवाह को तुरंत पंजीकृत करने का निर्देश दिया.

क्या कहा अदालत ने
अदालत ने कहा कि यूसीसी आज आवश्यक है और अनिवार्य रूप से आवश्यक है. इसे विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कि 75 साल पहले बीआर अंबेडकर ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंका और भय के मद्देनजर देखा था.

न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि संसद एक एकल परिवार संहिता के साथ अंतरधार्मिक जोड़ों को अपराधियों के समान माने जाने से बचाए.

'संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए'
अदालत ने कहा कि अब यह स्थिति आ गई है कि संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए और इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या देश को विवाह और पंजीकरण कानूनों की बहुलता की आवश्यकता है, और विवाह के पक्षों को एकल परिवार संहिता की छत्रछाया में लाया जाना चाहिए.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए स्थायी वकील ने कहा कि याचिकाकतार्ओं की शादी को जिला प्राधिकरण द्वारा जांच के बिना पंजीकृत नहीं किया जा सकता है.

हालांकि, याचिकाकतार्ओं के वकील ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को अपने साथी को चुनने का अधिकार है, और धर्म परिवर्तन स्वतंत्र इच्छा से हुआ है.

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वकील ने कहा कि राज्य और निजी उत्तरदाताओं (परिवार के सदस्यों) द्वारा हस्तक्षेप स्वतंत्रता, पसंद, जीवन, स्वतंत्रता और पुरुष और महिला के रूप में अपनी शर्तों पर जीवन जीने के उनके संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण करने के समान होगा. धर्म परिवर्तन और विवाह से पहले जिला प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बाद विवाह का पंजीकरण अनिवार्य शर्त नहीं है.

अंतरधार्मिक विवाह को लेकर निर्देश
अदालत ने बाद में विवाह रजिस्ट्रार और याचिकाकतार्ओं के जिलों के अधिकारी को धर्म परिवर्तन के संबंध में सक्षम जिला प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना याचिकाकतार्ओं के विवाह को तुरंत पंजीकृत करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचिकाकतार्ओं द्वारा अनुबंधित अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित मायरा उर्फ वैष्णवी और 16 अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत का आदेश पारित किया, साथ ही केंद्र सरकार से प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया.

अदालत ने कहा कि विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का बंधन है, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है.

अदालत ने भारतीय आबादी पर यूसीसी के संभावित प्रभाव की परिकल्पना करने के प्रयास में, हिंदू परिवार संहिता (एचएफसी) को संदर्भित किया, जिसने अदालत की राय में समान नागरिक संहिता के रूप में काम किया और नागरिकों को एक एकीकृत और एकजुट भारतीय में एकीकृत किया. जहां तक परिवार कानून को विनियमित करने वाले कानून का संबंध है, सभी नागरिक समान हैं.

महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने देखा कि एचएफसी ने पारंपरिक हिंदू समाज को बदलने की नींव रखी, और विधानों ने हिंदू पर्सनल लॉ को शास्त्र और धर्म से हटाकर संसद के क्षेत्र में रखा.

याचिकाकर्ता और विवाह के पक्षकारों में से एक ने अपने साथी के लिए धर्म परिवर्तन किया था. याचिकाकतार्ओं ने अपने जीवन, स्वतंत्रता और कल्याण के लिए खतरों की आशंका जताई थी. इसलिए, उन्होंने अपने विवाह के संरक्षण और पंजीकरण की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की थी.

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