भवानीपुर उपचुनाव को लेकर PIL दायर, मुख्य सचिव पर उठाए सवाल

Bengal By-Election: कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई है. इसमें मुख्य सचिव के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया है. मुख्य सचिव की ओर से चुनाव आयोग से भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का अनुरोध करने पर आपत्ति जताई गई है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 9, 2021, 09:47 PM IST
  • याचिका पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई
  • भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी
भवानीपुर उपचुनाव को लेकर PIL दायर, मुख्य सचिव पर उठाए सवाल

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें मुख्य सचिव के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए उनके द्वारा चुनाव आयोग (Election Commission) से कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का अनुरोध करने पर आपत्ति जताई गई है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का इरादा रखती हैं. याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ सुनवाई कर सकती है.

उपचुनाव की घोषणा को लेकर विवाद
भवानीपुर में उपचुनाव की घोषणा को लेकर विवाद तब पैदा हुआ, जब चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध के कारण दक्षिण कोलकाता निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव को एक विशेष मामला माना जा रहा है. चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी के बयान का हवाला देते हुए कहा, 'उन्होंने (मुख्य सचिव) ने उद्धृत किया कि संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत, एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि से राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री और सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों पर बने रहने पर एक संवैधानिक संकट और शून्य पैदा होगा, जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता.'

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आयोग ने विशेष अनुरोध पर लिया फैसला
अधिसूचना में कहा गया, 'मुख्य सचिवों और राज्यों के संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के इनपुट और विचारों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं कराने और संवैधानिक आवश्यकता को देखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष अनुरोध पर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला लिया है.'

मुख्य सचिव की भूमिका कटघरे में
याचिकाकर्ता सायन बंद्योपाध्यायम ने अपनी जनहित याचिका में अधिसूचना का विरोध किया और मुख्य सचिव के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. याची ने पूछा कि क्या राज्य के नौकरशाही प्रमुख के पास चुनाव आयोग से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने का अनुरोध करने का अधिकार है? क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं. यह भी आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव कराने के लिए मुख्य सचिव द्विवेदी का इस्तेमाल किया.

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दिलीप घोष ने उठाए सवाल
वहीं, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, 'भवानीपुर में चुनाव नहीं होने पर किस तरह का संवैधानिक संकट आएगा? क्या मुख्य सचिव संकेत दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं रहती हैं तो संवैधानिक संकट हो सकता है? मुख्य सचिव होने के नाते इन चीजों को देखने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है.'

दिल्ली में हैं शुभेंदु अधिकारी
इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं, जहां उनके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की संभावना है. कयास लगाया जा रहा है कि अधिकारी भवानीपुर उपचुनाव के मुद्दे पर गृहमंत्री से चर्चा कर सकते हैं.

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