नई दिल्लीः POCSO Case Against BS Yeddyurappa: बीजेपी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बेंगलुरु की अदालत ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ POSCO मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है. पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया है. 


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17 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न का लगा है आरोप 
बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 14 मार्च को एक महिला ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस थाने में अपनी 17 वर्षीय बेटी का योन शोषण करने का आरोप लगाया था. महिला का कहना था कि वे और उसकी नाबालिग बेटी किसी काम को लेकर पूर्व सीएम के घर गए थे. इसी दौरान येदियुरप्पा ने उनकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया था. 


कर्नाटक सरकार ने CID को सौंपा था मामला
मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने इसे जांच के लिए सीआईडी को सौंप दी थी. मामले में पूछताछ के लिए येदियुरप्पा एक बार सीआईडी के सामने पेश भी हो चुके हैं. येदियुरप्पा पर आरोप लगा है कि इसी साल 2 फरवरी को उन्होंने बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया.


दिल्ली में हैं बीएस येदियुरप्पा 
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो मौजूदा समय में येदियुरप्पा दिल्ली में हैं. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में जांच कर रही सीआईडी ने अदालत में अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर याचिका दाखिल की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व सीएम के गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है. 


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