नई दिल्ली. राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) की अर्जियां शनिवार को खारिज कर दी. इस याचिका में दोनों ने आरएसएस (RSS) के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि से जुड़ी एक शिकायत रद्द करने का अनुरोध किया था. अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) दोनों इस मामले में सुनवाई का सामना करेंगे. अभी कुछ दिन पहले ही राहुल को राफेल मामले में मानहानि के मुकदमे से मुक्ति मिली है.
गौरी लंकेश की हत्या से जुड़ा है मामला
आरएसएस कार्यकर्ता और वकील ध्रुतिमान जोशी ने यह याचिका दायर की थी. उन्होंने शिकायत दायर की थी कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर पत्रकार गौरी लंकेश (Gauri Lankesh) की हत्या को संघ से जोड़ने वाली टिप्पणी की है. इसमें उन्होंने सीताराम येचुरी पर भी आरोप लगाए थे.
याचिका में गांधी और येचुरी के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू करने का अनुरोध किया गया था. 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश (Gauri Lankesh) की बेंगलुरु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हत्या राजनीतिक रूप ले रही थी.
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हालांकि एक मामले में मिली राहत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिल्ली की एक अदालत में भी मानहानि का मुकदमा था. कोर्ट ने शनिवार को इसे खारिज कर दिया और राहुल गांधी को राहत दी है. यह मामला पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर की गई मानहानि कारक टिप्पणी के लिए था. अदालत ने 2016 की इस टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने दिल्ली पुलिस की ओर दायर कार्रवाई रिपोर्ट पर संज्ञान लिया. इसमें कहा गया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है. रिपोर्ट में कहा गया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बयान दिया.
इसके लिए एक मुकदमा दायर किया जा सकता है लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं बनती. यह शिकायत अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने दायर की थी. तुली ने इसमें कहा था कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी (PM Modi) पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर 'दलाली' करने का आरोप लगाया था.