जिहादियों सावधान! UP में मजहबी कांड किया तो 10 साल की जेल और..

शादी के लिए धर्मांतरण के खिलाफ यूपी सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी. जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा..

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 28, 2020, 04:27 PM IST
  • शादी के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू
  • अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी
  • 10 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना
जिहादियों सावधान! UP में मजहबी कांड किया तो 10 साल की जेल और..

लखनऊ: मजहब की आड़ में Love Jihad और धर्म परिवर्तन का गंदा कांड करने वाले जिहादी सावधान हो जाए. क्योंकि उनकी सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है. यूपी की योगी कैबिनेट में अध्यादेश पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है.

जिहादियों के खिलाफ यूपी में कानून लागू

उत्तर प्रदेश में अब जिहादियों की शामत आ गई है. शादी के लिए धर्मांतरण के खिलाफ यूपी सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है. आपको बता दें, इस कानून के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर अब यूपी में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा.

24 नवंबर यानि मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी, जिसमें लव जिहाद पर कानून को पास कर दिया गया था. कैबिनेट ने इस अध्यादेश पर मुहर लगा दी थी और अब इसपर राज्यपाल ने भी मुहर लगाते हुए, इस कानून को लागू कर दिया है. लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो गया है.

Love Jihad के खिलाफ कानून पर मुहर

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं. इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल के नाम से जाना जाएगा.  उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था. अब ये कानून यूपी में लागू हो चुका है.

लव जिहाद पर यूपी के कानून में क्या?

  • उ.प्र. विधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020
  • धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध
  • शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा
  • दोषी को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान

वहीं यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया है और मामले गैर जमानती धाराओं में दर्ज होंगे. वहीं हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या के बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही है. फिलहाल आज योगी सरकार ने लव जिहाद पर सबसे पहले कानून लाकर इतिहास रच दिया है. अब 20 करोड़ हिन्दुस्तानियों को लव जिहाद से आजादी मिल गई है. हमारी मुहिम है कि 130 करोड़ हिन्दुस्तानियों को लव जिहाद से आजादी मिले.

धर्म पर क्या कहता है संविधान?

- अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद 25 में सभी को अपना धर्म मानने, उसके प्रचार की आज़ादी
धर्म प्रचार के अधिकार में किसी अन्य के धर्मांतरण का अधिकार नहीं
अनुच्छेद 26 में सभी संप्रदायों को धार्मिक कार्यक्रम करने का अधिकार
अनुच्छेद 27- किसी धर्म विशेष को दान देने के लिये ज़बर्दस्ती नहीं

लव जिहाद या फिर संगठित अपराध? लव जिहाद के खिलाफ यूपी में कानून लागू हो चुका है. मुख्यमंत्री योगी ने जो ऐलान किया था, उसपर मुहर लग चुकी है. ये कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे देश में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि पहले धर्म छिपाना, फिर प्रेम जाल में फांसना और उसके बाद ज़बर्दस्ती करके हिंदू लड़की का धर्म बदलवा देना..

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