चंडीगढ़: डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह मामले में जज बदलने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है. अब विशेष सीबीआई जज जगदीप सिंह की कोर्ट में ही सुनवा होगी.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत हत्या मामले में जज बदलने की मांग की याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया है.
जस्टिस एच एस गिल की कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कृष्ण लाल के वकील ने बताया कि उनको निजी तौर पर जज से कोई आपत्ति नही है. लेकिन विशेष सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम के खिलाफ पहले दो मामलों में सजा सुनाई है. ऐसे में इस मामले पर आने वाला फैसला भी प्रभावित होगा.
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ऐसी शंका निराधार है. हाईकोर्ट ने सीबीआइ जज बदलने की मांग न मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोषी जेल में बंद गुरमीत के एक सहयोगी और आरोपी कृष्ण लाल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मांग की थी कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह से इस मामले की सुनवाई कराना उचित नहीं होगी. इस मामले में गुरमीत राम रहीम, कृष्ण लाल, सबदिल, अवतार और जसबीर आरोपी हैं.
10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह का मर्डर हुआ था. डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी. पुलिस की जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी.
हाईकोर्ट से जज बदलने संबंधित याचिका खारिज होने के बाद अब सीबीआई के विशेष जज जगदीप सिंह की कोर्ट में ही इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी. इस मामले में सीबीआई कोर्ट में फाइनल बहस शुरू हो चुकी है.