जामिया प्रदर्शनः सीधे याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा-हाईकोर्ट जाइए

जामिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाई है. कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं. मामले में पहले हाईकोर्ट जाइए.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 17, 2019, 04:23 PM IST
जामिया प्रदर्शनः सीधे याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा-हाईकोर्ट जाइए

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा है कि उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने कहा था कि वो इस मामले पर तभी सुनवाई करेंगे जब हिंसक प्रदर्शन रुक जाएंगे. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता, याचिकाकर्ताओं को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए.

10 को किया गिरफ्तार
इस बीच दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गिरफ्तार किए गए कुछ लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं जिनपर कथित तौर पर हिंसा में शामिल होने का संदेह है. हालांकि एजेंसी ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा है कि गिरफ्तार लोगों में कोई भी छात्र नहीं है.

पुलिस के अनुसार इन लोगों को सोमवार रात और मंगलवार को यूनिवर्सिटी के पास के इलाकों जामिया और ओखला से गिरफ्तार किया गया. इस बीच जामिया में रविवार को हुई हिंसा के दौरान तीन लोगों के कथित तौर पर गोली से घायल होने की खबर आ रही है. बीबीसी ने इनमें से एक व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट देखी है जिसमें लिखा गया है कि उसकी जाँघ में किसी बाहरी चीज से चोट लगी है.

इस व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल फोरेंसिक जांच के बाद ही इस बात की पुष्टि करेगा कि वो गोली थी या नहीं. मगर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान अपनी ओर से गोली चलाए जाने की बात से इनकार किया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को फटकारा
सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बेंच ने वकीलों- इंदिरा जयसिंह और निजाम पाशा से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते. बेंच ने कहा, 'हम दखल नहीं देंगे. यह कानून-व्यवस्था की समस्या है, बसें कैसे जलीं? आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट सुनवाई में सक्षम हैं. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस ऐक्शन से नाराज स्टूडेंट अगर संबंधित हाई कोर्टों में जाते तो बेहतर होता. 

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि किसी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि हिंसा के दौरान 31 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. 20 गाड़ियों को आग लगाई गई. पुलिस के बिना इजाजत जामिया कैंपस में घुसने के आरोपों पर मेहता ने दावा किया कि प्रॉक्टर ने पुलिस से गुजारिश की थी.

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