Jyoti Malhotra Punishment as Traitor Spy: भारत की एक मशहूर यूट्यूबर पर देश से गद्दारी करने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है. पकड़ी गई आरोपी का नाम ज्योति मल्होत्रा हो, जो पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी है. बीते कुछ दिनों में पुलिस ने कई ऐसे लोगों को धर दबोचा है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप लगे हैं. ऐसे में ये जानते हैं कि भारत से गद्दारी करने वालों के साथ क्या सजा होती है?
पुलिस ने अब तक इन लोगों को गिरफ्तार किया
रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8 मई से 18 मई के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई जासूसों को पकड़ा गया है. पुलिस अब भी मुस्तैदी से इस कार्रवाई को जारी रखे हुए है. पकड़े गए लोगों में प्रमुख नाम ज्योति मल्होत्रा का है, जिसे हरियाणा के हिसार से पकड़ा गया है. हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. पंजाब के मलेरकोटला से गजाला नामक महिला पकड़ी गई है. गजाला से हुई पूछताछ के बिनाह पर मलेरकोटला के यामीन मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई है. हरियाणा के पानीपत से नोमान इलाही पकड़ा गया. हरियाण के नूंह से अरमान को पकड़ा गया है. इनके अलावा, अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.
गद्दार को इतनी सजा हो सकती है
ज्योति मल्होत्रा पर हरियाणा के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट 3 और 5, 1923 के तहत केस दर्ज हुआ है. जानकारी के मुताबिक, ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट की धारा 3 में यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे 14 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है. इसके अलावा, धारा 5 में 3 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं.
देशद्रोह में कितनी सजा होती है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 देशद्रोह से जुड़ी है. ये राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने से जुड़ी हुई है. यदि कोई इसके तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. हालांकि, इस धारा में कम से कम सजा 7 साल की होती है.
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