पाक समर्थन में नारे लगाने वाले छात्र 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए

ये तीनों छात्र कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं. इन पर केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज किया गया था. यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 17, 2020, 01:01 PM IST
    • हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त आर. दिलीप ने कहा, छात्रों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 169 के तहत छोड़ा गया है
    • आरोपियों ने यह बांड भरा है कि जब भी उन्हें समन किया जाएगा, वे पुलिस के समक्ष उपस्थित होंगे
पाक समर्थन में नारे लगाने वाले छात्र 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए

हुबलीः कर्नाटक के हुबली में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन कश्मीरी छात्रों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने पर दर्ज किया गया. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. हुबली के पुलिस आयुक्त रामास्वामी दिलीप ने कहा कि तीन संदिग्धों से पाकिस्तान समर्थक व आजादी के नारे शुक्रवार को उनके कॉलेज में लगाए जाने को लेकर पूछताछ की गई है.

दिलीप ने कहा कि तीनों की पहचान आमिर, बासित व तालिब के रूप में हुई है. छात्रों को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. 

कश्मीर के शोपियां के रहने वाले हैं छात्र
ये तीनों छात्र कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं. इन पर केएलईएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शिकायत पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाकर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने को लेकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 की तहत मामला दर्ज किया गया था. यह धारा राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ी है.

संस्थान के प्राचार्य बसवराज अनामी ने पुलिस से शिकायत की कि प्रथम वर्ष के छात्रों को केंद्र सरकार के कोटे के तहत प्रवेश मिला है. तीनों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. तीनों को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पहले उन्हें बॉन्ड भरवाकर छोड़ने की बात कही जा रही थी. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
दिलीप ने शिकायत के हवाले से कहा कि यह घटना तब हुई जब कॉलेज में शुक्रवार को पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था. वे इस कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय हॉस्टल में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए वीडियो बना रहे थे. प्राचार्य को इस घटना की जानकारी शनिवार को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पता चली.

दिलीप ने कहा कि प्राचार्य द्वारा वीडियो को देखे जाने व उनके कार्य को लेकर सवाल करने के बाद कॉलेज ने तीनों छात्रों को लंबित जांच तक इंस्टीट्यूट से निलंबित कर दिया है.

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CRPC की धारा 169 के तहत हुई थी कार्रवाई
हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त आर. दिलीप ने बताया था कि  छात्रों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 169 के तहत छोड़ा गया है. आरोपियों ने यह बांड भरा था कि जब भी उन्हें समन किया जाएगा, वे पुलिस के समक्ष उपस्थित होंगे. जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 169 का इस्तेमाल तब करता है, जब आरोपित को कोर्ट में पेश करने लायक उसके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता.

कश्मीरी छात्रों को जमानत दिए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि वे भ्रमित हो गए हैं. यह मामला काफी संवेदनशील है और पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है.

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