नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 19 वर्षीय प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई करते कैमरे में कैद हुए 24 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यही नहीं उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका वीडियो ट्विटर पर साझा किया है.
थाना प्रभारी को निलंबित किया गया
पुलिस ने कहा कि बुधवार को हुई कथित घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारी ने बताया कि मऊगंज पुलिस थाने क्षेत्र के ढेरा गांव में स्थित आरोपी के घर को तोड़ दिया गया है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए मऊगंज थाने की प्रभारी श्वेता मौर्य को निलंबित कर दिया गया है.
रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई बख्शा नहीं जायेगा। pic.twitter.com/Z4gHr2lWsk
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) December 25, 2022
लड़की की हालत गंभीर, चल रहा इलाज
पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि चालक के रूप में कार्यरत आरोपी को शनिवार रात उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि 19 वर्षीय पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है.
सीएम शिवराज बोले- बरती जाएगी सख्ती
इसी बीच, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा. अत्याचार करने वालों को कठोरतम सजा से दंडित किया जाएगा, जिससे वह दोबारा अपराध न कर सकें. चौहान ने कहा, ‘रीवा जिले के मऊ गंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना के अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है.’
आरोपी ने शादी की बात पर खो दिया था आपा
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) नवीन दुबे ने कहा कि लड़की और आरोपी के बीच प्रेम संबंध था और उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लड़की की पिटाई की. वीडियो में लड़की आरोपी से शादी करने के लिए कहती नजर आ रही है. आरोपी चिढ़ जाता है और फिर उसे लात और कई थप्पड़ मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है.
हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया था
अधिकारी ने कहा कि पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया. अधिकारी ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया. उन्होंने कहा कि जब हमले का वीडियो सामने आया, तो आरोपी के खिलाफ धारा 323 सहित भारतीय दंड संहिता के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.
वीडियो वायरल करने वाले को भी दबोचा
अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसने वीडियो बनाया और प्रसारित किया तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधीक्षक भसीन ने बताया की पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले युवक भारत साकेत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है.
(इनपुटः भाषा)
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