नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, महाराष्ट्र सरकार ने कड़े किए प्रतिबंध, गुरुवार रात 8 बजे से होंगे लागू

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए ब्रेग दि चेन मुहिम के तहत राज्य में प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं. ये प्रतिबंध 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 21, 2021, 11:12 PM IST
नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, महाराष्ट्र सरकार ने कड़े किए प्रतिबंध, गुरुवार रात 8 बजे से होंगे लागू

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लगती देख महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के नियम और सख्त कर दिए हैं. बुधवार देर रात सरकार ने महाराष्ट्र में नई पाबंदियों की घोषणा पिछले 24 घंटे में 67,468 नए केस सामने आने के बाद की गई है. 

महाराष्ट्र सरकार ने  ब्रेक दि चेन मुहिम के तहत राज्य में सख्त पाबंदियां लगाई हैं. ये पाबंदियां गुरुवार 22 अप्रैल रात आठ बजे से 1 मई सुबह सात बजे तक लागू रहेंगे. 

कोरोना महामारी से संबंधित आपात सेवाओं  को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तरों/कार्यालयों(द्र ,राज्य , स्थानीय प्रशासन)  में सिर्फ 15 फीसदी हाजिरी के साथ काम करने की अनुमति होगी. 

शादी समारोह में केवल 25 लोग हो सकेंगे शामिल
सरकार ने शादी समारोह पर भी प्रतिबंध कड़ा कर दिया है. अब शादी समारोह में केवल 25 लोग शामिल हो सकेंगे. शादी 2 घंटे में सिंगल हॉल में सिंगल इवेंट के रूप में संपन्न करनी होगी. नियम का उल्लंघन किए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 

यात्रियों पर भी प्रतिबंध
लंबी दूरी की ट्रेनों और बसों में सशर्त यात्रा की अनुमति सरकार ने दी है. स्थानीय रेल अधिकारियों को मुसाफिरों की पूरी  जानकारी डीएमए को देनी होगी. किन मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जरूरत है और कौन कहां उतरेगा इसकी जानकारी भी मुहैया करानी होगी. मुसाफिर जहां उतरेंगे उनके हाथ में 14 दिन क्वारंटीन की स्टैंपिंग करनी होगी. रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनर का उपयोग करना होगा. जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजना होगा. 

नहीं जा सकेंगे निजी वाहन से एक से दूसरे शहर 
निजी वाहन (बसों को छोड़कर) सिर्फ अत्यावश्यक या आपात सेवा के लिए चल सकेंगे, वाहन में सीटिंग कैपेसिटी की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ यात्रा की जा सकेगी. ये यात्रा सिर्फ उसी शहर में हो सकती है. एक से दूसरे जिले  या एक शहर से दूसरे शहर जाने की अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार या मेडिकल एमर्जेंसी के लिए ही एक से दूसरे शहर या एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी. 

50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी निजी बसें
प्राइवेट बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ एक जिले से दूसरे जिले या एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए सशर्त अनुमति होगी. लोकल ट्रेनों, मोनो रेल और मेट्रो रेल में सिर्फ सरकारी कर्मचारी, मेडिकल कर्मचारी, मरीज (जिसे इलाज की जरूरत है), दिव्यांग और उसका सहायक ही सफर कर पाएंगे. सरकारी या महानगरपालिका की बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. 

24 घंटे में आए 67,468 नए मरीज
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 67,468 नए केस सामने आए हैं. इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज़ों की संख्या बढकर अब 40,27,827 हो गई है. पिछले  24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना से 568 मौतें हुई हैं. महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब  61,911 हो गई है. 

मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,654 नए केस सामने आए हैं. इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढकर 6,01,713 हो गई है. मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 62 मौतें हुईं. मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 12,508 मौतें हो चुकी हैं. 

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