श्रीकृष्ण जन्मभूमि में 'याचिका पर हां या ना'? मथुरा मामले पर आज अदालत का फैसला

Krishna Janmabhoomi Case: आज मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला अदालत में अहम फैसले देने वाला है. दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से एक याचिका के जरिए ये मांग की गई है कि 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि को दे दी जाए. कोर्ट आज ये फैसला देगा कि ये याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करने लायक है या नहीं. हालांकि इससे पहले एक बार सुनवाई के लिए इस याचिका को खारिज किया जा चुका है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 19, 2022, 11:23 AM IST
  • श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अहम दिन
  • 13.37 एकड़ जमीन को लेकर याचिका
श्रीकृष्ण जन्मभूमि में 'याचिका पर हां या ना'? मथुरा मामले पर आज अदालत का फैसला

नई दिल्ली: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी लगातार सर्वे, सील और मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है. इसी क्रम में आज मथुरा के जिला जज की अदालत में एक अहम फैसला आने वाला है. आज जिला जल की अदालत श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर है दायर याचिका पर फैसला सुनाएगी.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में फैसला

अदालत फैसला इस बात को लेकर सुनाएगी की क्या इस याचिका को सुनवाई को लेकर स्वीकार किया जाता है या नहीं. हरिशंकर जैन, विष्णु जैन रंजना अग्निहोत्री सहित आठ लोगों की याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाने वाली है.

दरअसल, हरिशंकर जैन ने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में श्री कृष्ण विराजमान के नाम से एक वाद दायर किया था जिसमें जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि का स्वामित जन्मभूमि को वापस दिलाए की मांग की गई है.

हालांकि सितंबर 2020 को सीनियर सिविल जज की कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद हरिशंकर जैन ने जिला न्यायालय में रिवीजन के बतौर पिटीशन दाखिल की थी जिसमें जिला अदालत ने 4 विपक्षी पक्षकारों को नोटिस जारी किया था.

पहले एक बार याचिका हो चुकी है खारिज

अब इस मामले में ही आज कोर्ट ये फैसला देगा कि इस याचिका को स्वीकार की जाती है या नहीं. हालांकि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की थी.

अगर अदालत आज ये फैसला दे देती है कि ये याचिका सुनने योग्य है तो फिर वह सारे तथ्य और सबूत दिए जाएंगे जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ईदगाह मस्जिद की जगह मंदिर परिसर होने की बात कर रहा है. दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है मथुरा में जहां ईदगाह मस्जिद है वहीं पर कंस का वो कारागार था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर इस ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया था.

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान परिसर में जो मंदिर बना हुआ है उसी से सटी ये ईदगाह मस्जिद है. मथुरा के अलग-अलग कोर्ट में इस मामले से जुड़े कई याचिका दायर है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने से लेकर सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने तक की मांग की गई है.

अब जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के ज्ञानवापी में सर्वे और वीडियोग्राफी की गई है माना जा रहा है आने वाले दिनों में मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग उठ सकती है. वहीं हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूम‍ि मामले में सुनवाई करते हुए 4 महीने में सभी याचिकाओं का निपटारा करने के आदेश दिया था.

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