MP: अगले महीने आएगा लव जिहाद पर विधेयक, UP की तरह सख्त होगा कानून

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नक्शेकदम पर चलते हुए मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार भी लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ कठोर कानून लाने जा रही है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 27, 2020, 06:01 AM IST
  • दिसम्बर में बनेगा कठोर कानून
  • UP की तरह कठोर होगा कानून
  • धर्म परिवर्तन कराने वाले के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया कड़ा कानून
MP: अगले महीने आएगा लव जिहाद पर विधेयक, UP की तरह सख्त होगा कानून

भोपाल: पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो चुका है. उत्तरप्रदेश में ऐतिहासिक अध्यादेश के बाद जेहादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों को कड़ा सबक सिखाया जा सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के नक्शेकदम पर चलते हुए मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार भी लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ कठोर कानून लाने जा रही है.

शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि राज्य में जेहादियों को कड़ा सबक सिखाने के लिए अगले महीने लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाया जाएगा.

दिसम्बर में बनेगा कठोर कानून

मध्यप्रदेश के कानून एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि 'लव जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार 28 दिसंबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय विधानसभा सत्र में 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020' लाएगी.

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UP की तरह कठोर होगा कानून

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक 'लव जिहाद' को गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि इस तरह की शादी-निकाह कराने वाले धर्म गुरु, काजी-मौलवी, पादरी को भी पांच साल की सजा होगी. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के मसौदे में बहला फुसलाकर एवं डरा-धमकाकर धर्मांतरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.

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धर्म परिवर्तन कराने वाले के खिलाफ योगी सरकार ने बनाया कड़ा कानून

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया. अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.

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