एमपी-एमएलए कोर्ट ने कुमार विश्वास के खिलाफ जारी किया वारंट

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैरहाजिर रहे कवि कुमार विश्वास समेत दो आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने व अन्य कार्यवाही के लिए आदेश दिया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 3, 2021, 07:54 PM IST
  • साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था मामला
  • केजरीवाल की ओर से पेश की गई हाजिरी माफी अर्जी
एमपी-एमएलए कोर्ट ने कुमार विश्वास के खिलाफ जारी किया वारंट

नई दिल्लीः आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने गैरहाजिर रहे कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) समेत दो आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. अदालत के विशेष न्यायाधीश पीके जयंत ने कुमार विश्वास व सह आरोपी अजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने व अन्य कार्यवाही के लिए आदेश दिया है.

केजरीवाल के खिलाफ भी दर्ज हुआ था केस
बता दें कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव (General Election) के दौरान गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी रहे कुमार विश्वास के प्रचार में आये दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. गौरीगंज से जुड़े मामले में पुलिस ने अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्‍ण, राकेश तिवारी अजय सिंह, बबलू तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

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6 साल से सुप्रीम कोर्ट में है मामला
एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहे उपरोक्त मामले में अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थीं, जिस पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम आदेश तक हाजिरी से छूट प्रदान की थी. सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका करीब छह वर्षों से विचाराधीन है. उपरोक्त जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता वैभव पांडेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए सात सितंबर की तारीख तय की गई है.

10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, सह आरोपी राकेश तिवारी, हरिकृष्ण और बबलू त्रिपाठी की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने हाजिरी माफी अर्जी प्रस्तुत की, जबकि कुमार विश्वास व सह आरोपी अजय सिंह की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया. ऐसी स्थिति में अदालत ने दोनों आरोपियों के जरिए अनुपस्थित रहने के बारे में कोई पर्याप्त कारण न बता पाने की वजह से कड़ा रुख अपनाते हुए उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी करने एवं अन्य कार्यवाही का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की गई है.

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