बीच सड़क पर आजम खान की एक बार फिर होगी भारी बेइज्जती

रामपुर से सपा सांसद आजम खान को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ेगा. उनके खिलाफ फिर से सड़कों पर मुनादी करवाई जाएगी. जिसमें उनसे अदालत में पेश होने के लिए कहा जाएगा.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 20, 2020, 08:06 PM IST
    • आजम खान की पेशी के लिए फिर होगी मुनादी
    • पड़ोसी को धमकाने का है मामला
    • अदालत ने दिया पेशी के लिए मुनादी का आदेश
बीच सड़क पर आजम खान की एक बार फिर होगी भारी बेइज्जती

रामपुर: आजम खान के खिलाफ एडीजे-6 कोर्ट में सोमवार को 5 मामलो में सुनवाई हुई. थाना सिविल लाइंस के अचार संहिता के मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. कोर्ट ने थाना टांडा के एससी एसटी एक्ट के मामले में चार्ज पर बहस के लिए समय दिया है. 

पड़ोसी को धमकाने का है मामला 
आजम खान द्वारा पड़ोसी आरिफ रजा खान को धमकाने के मामले में आजम खान की पेशी के लिए फिर से मुनादी की कार्रवाई हो सकती है. इस मामले में कोर्ट एक बार पहले भी पुलिस को मुनादी की कार्रवाई करने के आदेश दे चुकी है, बता दें कि कोर्ट ने पुलिस द्वारा सही प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने और मुनादी की रसीद कोर्ट में जमा नहीं किये जाने की वजह से दोबारा मुनादी की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इस मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट
आजम खान के खिलाफ एडीजे-6 कोर्ट में सोमवार को 5 मामलो में सुनवाई हुई. थाना सिविल लाइंस के अचार संहिता के मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. कोर्ट ने थाना टांडा के एससी एसटी एक्ट के मामले में चार्ज पर बहस के लिए समय दिया है. जिसकी सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी. फिलहाल आरिफ रजा और शाहाबाद के आचार संहिता मामले और आजम खान को हाईकोर्ट स्टे मिल गया है जिसकी सुनवाई 10 फरवरी को होगी.

पहले भी हो चुकी है मुनादी
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पिछले 18 दिसंबर को रामपुर के एडीजे-6 की कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने तीनो के खिलाफ CRPC की धारा 82 के तहत उद्घोषणा का नोटिस जारी किया था.  

जिसके बाद उनके खिलाफ शहर में जगह जगह रिक्शे से अनाउंसमेंट कराया गया. अदालत ने पूरे खान परिवार को  24 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया. आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे मामले में धारा 82 के तहत आजम खान के घर तीन नोटिस भी चिपकाए गए थे. 18 दिसंबर को भी कोर्ट ने धारा 82 का कुर्की का नोटिस जारी किया था. जिस कुर्की के नोटिस के तहत कार्रवाई की गई थी. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद आजम खान और उनके परिवार को फरार घोषित कर दिया गया था. 

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