नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड के शैतानों पर फैसला आ ही गया. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 20 में से 19 को दोषी माना है. और अब उनकी सजा पर 28 जनवरी को बहस होगी. कोर्ट के इस फैसले के बाद मासूमों को इंसाफ मिला है. लेकिन पूरा इंसाफ तो 28 जनवरी के बाद मिलेगा.
मुजफ्फरपुर के मासूमों को मिला इंसाफ!
शेल्टर होम के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर को बलात्कार और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट ने दोषी माना. दोषियों में 10 महिलाएं भी हैं. जो बालिका गृह की लड़कियों के साथ हो रही दरिंदगी को न सिर्फ छिपाती रहीं. बल्कि बच्चियों की आवाज दबाने के लिए उन्हें यातनाएं भी देती रहीं. आपको उन 19 दरिंदों का परिचय देते हैं जिन्हें कोर्ट ने दोषी माना है.
Muzaffarpur shelter home case: A Delhi Court convicts 19 accused including NGO owner Brajesh Thakur in connection with sexual & physical assault of girls at a shelter home in Bihar's Muzaffarpur district. One accused acquitted. pic.twitter.com/n8ysX2D994
— ANI (@ANI) January 20, 2020
'शेल्टर' के दरिंदों का द एंड!
1. ब्रजेश ठाकुर, पिता स्व. राधा मोहन ठाकुर, साहू रोड छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर- दोषी
2. इंदू कुमारी, पति नंद किशोर, ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड, मुजफ्फरपुर, बालिकागृह की अधीक्षक- दोषी
3. मीनू देवी, पति धनंजय कुमार तिवारी, ग्राम रामपुर एकमा, थाना रसुलपुर, जिला पूर्वी चम्पारण, बालिकागृह में गृह माता- दोषी
4. मंजू देवी, पति अरुण कुमार, रामबाग झुन्नी साह गली, मुजफ्फरपुर, बालिकागृह में काउंसलर- दोषी
5. चंदा देवी, पति विजय कुमार गुप्ता छोटी कल्याणी चौक, मुजफ्फरपुर, बालिकागृह में गृह माता- दोषी
6. नेहा कुमारी, पति संतोष कुमार, मालीघाट, मुजफ्फरपुर, बालिकागृह में नर्स- दोषी
7. हेमा मसीह, पति विकास मसीह, पुरानी गुदरी, मुजफ्फरपुर, बालिकागृह में केस वर्कर- 120बी के तहत दोषी
8. किरण कुमारी, पति स्व. चंदन कुमार शाही, ग्राम चकना, थाना सरैया, मुजफ्फरपुर, बालिकागृह में सहायक- दोषी
9. रवि कुमार रौशान, पिता अमरेंद्र कुमार, मरपा मोहन, थाना फेनहरा, मोतिहारी, तत्कालीन सीपीओ- दोषी
10. विकास कुमार, पिता विनोद प्रसाद सिंह, धनौर निवास, नया टोला, सीडब्लूसी का सदस्य- दोषी
11. दिलीप कुमार, पिता स्व. बालेश्वर प्रसाद, अनंत करजा, थाना करजा, मुजफ्फरपुर, सीडब्लूसी का अध्यक्ष- दोषी
12. विजय तिवारी, पिता स्व. नंद किशोर तिवारी, छितरौली, थाना मनियारी, मुजफ्फरपुर, ब्रजेश का चालक- दोषी
13. गुड्डू पटेल, पिता शंकर पटेल, पुरानी गुदरी, भवानी सिंह मार्ग, मुजफ्फरपुर, ब्रजेश का कर्मचारी- दोषी
14. कृष्णा राम, पिता रामचंद्र राम, कच्चीसराय चकबासू, मुजफ्फरपुर, ब्रजेश का कर्मचारी- दोषी
15. रोजी रानी, पति गोपी रमण मिश्रा, जगतपुर बैरिया, थाना रहिका, मधुबनी, बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक- 21, 1 में ही दोषी, बाकी सभी आरोपों से बरी
16. रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, पिता स्व. जगन्नाथ ठाकुर, रहुआ पश्चिमी, मुशहरी, ब्रजेश का रिश्तेदार व कर्मचारी- दोषी
17. रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, ग्राम जोगियारा लहेरिया सराय, थाना बहादुरपुर, दरभंगा, ब्रजेश का कर्मचारी- दोषी
18. डॉ. अश्विनी, पिता नरेश प्रसाद, जेल चौक चंदवारा, बालिकागृह में कथित डॉक्टर- दोषी
19. साइस्ता परवीन उर्फ मधु, पति मो. चांद, उजाला नगर, पुरानी गुदरी, मुजफ्फरपुर, ब्रजेश की राजदार- दोषी
फैसला आने के बाद रोने लगा दोषी
जानकारी मिली है कि फैसला सामने आने के बाद एक दोषी खुद को निर्दोष बताते हुए कोर्ट में ही रोने लगा. जिसके बाद जज ने कहा कि आपको ऊपर की कोर्ट में अपील करने की पूरी छूट है. बालिका गृह में तैनात कुक से लेकर गेटकीपर तक पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे. सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चियों का बयान दर्ज किया गया था. कई बच्चियों ने आरोपियों को देखकर उनकी पहचान की थी.
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शेल्टर कांड के शैतानों के पाप का हिसाब हो गया है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में 19 लोगों को दोषी करार दिया है. कोर्ट में 28 जनवरी को दोषियों की सजा पर बहस होगी.
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