नई दिल्ली: निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर अदालत का फैसला आ चुका है. हनुमान चालीसा विवाद में मुंबई की अदालत ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को जमानत दे दी है. मुंबई की सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राणा दंपत्ति को राहत देते हुए शर्त रखी है.
ऐसी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं होगी!
सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत देते हुए साफ-साफ कहा कि दोबारा ऐसी गलती की तो जमानत रद्द कर दी जाएगी. बता दें, 11 दिन जेल में रहने के बाद नवनीत राणा को जमानत मिली है.
इन शर्तों पर नवनीत को बेल
दोबारा बयानबाजी ना करें
दोबारा गलती तो रद्द होगी बेल
मीडिया से बात नहीं करेंगे
सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे
मोबाइल नंबर पुलिस को देंगे
जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाएंगे
50 हजार के मुचलके पर जमानत
वहीं तबीयत खराब होने के बाद सुबह CT स्कैन के लिए नवनीत राणा अस्पताल पहुंचीं. भायखला जेल से उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया. नवनीत की तबियत को लेकर जेल प्रशाशन को खत लिखा गया था. नवनीत राणा स्पोंडिलोसिस से जूझ रही हैं, उन्हें सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.
साथ ही पत्र में ये भी लिखा गया है कि लंबे वक्त तक नवनीत राणा को फर्श पर बैठने और सोने के लिए मजबूर किया गया. ऐसे में स्पोंडिलोसिस की वजह से उनका दर्द बढ़ गया है. सीटी स्कैन के बिना आगे का इलाज नहीं किया जा सकता है.
राजद्रोह की धारा लगाए जाने पर राणा दंपति ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उन्होंने कोई वैसा कदम नहीं उठाया जिससे ये इल्जाम लगे.
इससे पहले 26 अप्रैल को नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट ने 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. पहली FIR को रद्द करने की मांग को लेकर नवनीत और रवि राणा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल तय की थी. 29 और 30 अप्रैल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दे दी है.
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