Pahalgam Terror attack के बाद भारत सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है. एक तरफ पाकिस्तान से कई संधियों को तोड़ दिया है. तो दूसरी ओर, भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भी खदेड़ रही है. बता दें पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे. सरकार ने आदेश दिया था कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के पास शॉर्ट-टर्म वीजा है, उन्हें तय डेडलाइन के भीतर भारत छोड़ना होगा. डेडलाइन खत्म होने के बाद भी यदि कोई रुका पाया गया, तो उसे गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिरी डेडलाइन क्या है और डेडलाइन के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में रहता पाया जाता है. तो उसे क्या सजा दी जाएगी.
आतंकी हमले के बाद देश छोड़ने का आदेश
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला कर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी. जिसमें भारतीय समेत विदेशी नागरिकों की भी मौत हो गई. इसके बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का निर्णय लिया. इसके तहत, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे से लेकर कुछ मामलों में अधिक समय दिया गया था.
सिर्फ SAARC वीजा धारकों को ही नहीं, बल्कि बिजनेस, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट, विज़िटर समेत 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को भी भारत छोड़ने का आदेश दिया गया. सरकार ने साफ किया कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को SAARC वीजा एग्जेम्प्शन स्कीम के तहत अब भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
देश छोड़ने की क्या है डेडलाइन?
SAARC वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जबकि मेडिकल वीजा रखने वालों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है. वहीं अन्य वीजा श्रेणियों के लिए डेडलाइन 28 अप्रैल तय की गई थी.
इस आदेश के बाद से पिछले तीन दिनों में 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर के जरिए भारत छोड़ चुके हैं. वहीं, इसी दौरान 850 भारतीय नागरिक भी पाकिस्तान से वापस आए हैं. रविवार को ही 237 पाकिस्तानी नागरिक भारत से लौटे जबकि 116 भारतीय नागरिक अपने देश वापस आए.
पाकिस्तानियों को क्या दी जाएगी सजा?
जो पाकिस्तानी नागरिक तय डेडलाइन के बावजूद भारत में रुके पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलेगा.
कानून के तहत, दोषी पाए जाने पर उन्हें तीन साल तक की जेल हो सकती है या तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. जो भी वीजा की शर्तों का उल्लंघन करेगा या वैध दस्तावेज के बिना भारत में रहेगा, वह इस सजा के दायरे में आएगा.
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