मुबंई: प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों की मानें तो पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों को यह आदेश दे दिया है कि वह माल्या की जब्त की हुई संपत्ति को जैसे चाहे इस्तेमाल कर के एनपीए कम कर सकते हैं.
18 जनवरी तक टाला गया है सुनवाई को
ED Sources:Prevention of Money Laundering Act Court in Mumbai allowed banks that lent money to Vijay Mallya to utilize seized assets. Court also said ruling has been stayed till January 18,until which all parties affected by the order can appeal to the Bombay High Court(file pic) pic.twitter.com/oMSrtR8K56
— ANI (@ANI) January 1, 2020
पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया कि वे भगोड़े माल्या की संपत्ति को बेच सकते हैं या उसकी निलामी कर सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ईडी सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली. कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 जनवरी तक इसपर सुनवाई को टाला जा रहा है. जबतक की सभी पार्टियां जो भी इस आदेश से आहत प्रभावित होंगी, वह बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील नहीं कर लेतीं.
दिवालिया कंपनी किंगफिशर पर हजारों करोड़ का कर्ज
मालूम हो कि विजय माल्या ने अलग-अलग बैंकों से तकरीबन 1000 करोड़ तक के कर्ज लिए और बाद में अपनी विमान कंपनी किंगफिशर को दिवालिया घोषित कर दिया. इसके बाद जब बैंकों ने उनसे जवाब मांगने शुरू किए तो वे विदेश भाग गए. कोर्ट ने दिवालिया कंपनी किंगफिशर के मामले में फिलहाल तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन समय-समय पर माल्या संपत्तियों को जब्त करने के बाद निलाम करने की भी मांग उठती आई है.