PMLA कोर्ट ने बैंकों को माल्या की संपत्ति को इस्तेमाल करने के दिए आदेश

बैंक के साथ फ्रॉड कर रफूचक्कर हो जाने के कई मामले देश में अभी लटके पड़े हैं. उन्हीं में से एक है किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का केस जो हजारों करोड़ों का कर्ज लेकर देश से नौ-दो ग्यारह हो गए हैं. अब आखिरकार मुबंई के PMLA कोर्ट ने बैंकों पर बढ़ते NPA का बोझ देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 1, 2020, 01:22 PM IST
    • 18 जनवरी तक टाला गया है सुनवाई को
    • दिवालिया कंपनी किंगफिशर पर हजारों करोड़ का कर्ज
 PMLA कोर्ट ने बैंकों को माल्या की संपत्ति को इस्तेमाल करने के दिए आदेश

मुबंई: प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों की मानें तो पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों को यह आदेश दे दिया है कि वह माल्या की जब्त की हुई संपत्ति को जैसे चाहे इस्तेमाल कर के एनपीए कम कर सकते हैं.

18 जनवरी तक टाला गया है सुनवाई को

पीएमएलए कोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया कि वे भगोड़े माल्या की संपत्ति को बेच सकते हैं या उसकी निलामी कर सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने इसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ईडी सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली. कोर्ट ने यह भी कहा कि 18 जनवरी तक इसपर सुनवाई को टाला जा रहा है. जबतक की सभी पार्टियां जो भी इस आदेश से आहत प्रभावित होंगी, वह बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील नहीं कर लेतीं.

दिवालिया कंपनी किंगफिशर पर हजारों करोड़ का कर्ज

मालूम हो कि विजय माल्या ने अलग-अलग बैंकों से तकरीबन 1000 करोड़ तक के कर्ज लिए और बाद में अपनी विमान कंपनी किंगफिशर को दिवालिया घोषित कर दिया. इसके बाद जब बैंकों ने उनसे जवाब मांगने शुरू किए तो वे विदेश भाग गए. कोर्ट ने दिवालिया कंपनी किंगफिशर के मामले में फिलहाल तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन समय-समय पर माल्या संपत्तियों को जब्त करने के बाद निलाम करने की भी मांग उठती आई है.  

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