लखनऊ: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को रेप आरोप में जमानत मिल गयी है. उनकी जमानत पर करीब 2 माह पूर्व सुनवाई हुई थी, तब से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. अर्जी में चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा गया था कि इलाज कराने के लिये उन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए. इसके बाद में आज उन्हें अदालत ने जमानत दे दी.
सितंबर माह में हुई थी गिरफ्तारी
बीते साल सितंबर महीने में यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तारी स्वामी के ही मुमुक्ष आश्रम से हुई थी. एसआईटी टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को आश्रम से गिरफ्तार किया था. स्वामी पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था.
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020
24 अगस्त को सामने आया था वीडियो
शाहजहांपुर में शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल कर चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे. बाद में पुलिस ने लड़की को राजस्थान से पकड़ा था. इस मामले में 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था. चिन्मयानंद के वकील की तरफ से छात्रा व उसके दोस्तों पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है.
एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ गठित करवा कर पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था. फिलहाल इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है.