स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज की इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका

मुंबई के शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मुखर्जी दंपत्ति पीटर मुखरेजा और इंद्राणी मुखर्जी दोनों ही फिलहाल सीबीआई जांच के अधीन रखे गए हैं.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 21, 2019, 01:22 PM IST
    • शीना बोरा केस में दोनों को मुख्य दोषी करार
    • विशेष सीबीआई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया

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स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने खारिज की इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका

मुबंई: देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई में 12 साल पहले एक मर्डर मिस्ट्री गेम हुआ था. मर्डर मिस्ट्री के मुख्य अभियुक्त निकले थे मुखर्जी दंपत्ति पीटर मुकरेजा और इंद्राणी मुखर्जी. स्पेशल सीबीआई कोर्ट जिसने पूरे मामले की तफ्तीश की थी उसके सामने इंद्राणी मुखर्जी ने जमानत याचिका सौंपी थी. जमानत याचिका में खराब स्वास्थ्य का हवाला दे कर बेल की मांग की गई थी, लेकिन विशेष सीबीआई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इस बिना पर की पिछली बार भी इसी कारण से बेल में मांगी गई थी और इस बार भी उन्हीं कारणों से.

स्पेशल सीबीआई कोर्ट की मुश्किल यह है कि वह इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुकरेजा से पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम से जुड़े मामले में भी पूछताछ कर रही है. ऐसे में पूछताछ के दौरान किसी सबूत से खिलवाड़ न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी भी सीबीआई के पास ही है.

इंद्राणी मुखर्जी पहले भी खराब हेल्थ का हवाला दे कर जमानत की अर्जियां लगाती आ रही हैं. शीना बोरा केस में दोनों को मुख्य दोषी करार दे दिया गया है. लेकिन आईएनएक्स मीडिया मामले में कहीं कोई लूपहोल न हो जाए, इस वजह से सीबीआई ने याचिका को खारिज कर दिया.

इससे पहले भी इंद्राणी मुखर्जी अगस्त और नवंबर महीने में जमानत की याचिका दायर की थी. लेकिन अलग-अलग कारणों का हवाला न देने के कारण या कभी किसी केस में गड़बड़ी न हो जाए, इस वजह से बेल की अर्जी को खारिज कर दिया जा रहा है. 

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