नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में एक युवा पहलवान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को बुधवार को नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.


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सुशील से तीन दिन और हिरासत में पूछताछ की दिल्ली पुलिस की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया. सुशील कुमार को चार दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता की अदालत में पेश किया गया जहां से पहलवान को नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.


सुशील कुमार पर हत्या, गैर-इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं. पुलिस का आवेदन खारिज करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने कहा कि कानून के मुताबिक, केवल परिस्थितियों की आवश्यकता के हिसाब से और उचित कारण से ही पुलिस रिमांड दिया जाना चाहिए.

23 मई को सुशील हुए थे गिरफ्तार
अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान सुशील को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद अदालत ने सुशील कुमार को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था जिसे बाद में चार दिन और बढ़ा दिया गया था. सुशील कुमार और उसके साथियों ने संपत्ति विवाद को लेकर चार-पांच मई की मध्यरात्रि पहलवान सागर धनखड़ और उसके दो मित्रों के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर मारपीट की थी. सागर ने बाद में दम तोड़ दिया था.

पुलिस का था आरोप, सहयोग नहीं कर रहे हैं सुशील
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि सुशील सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपराध में प्रयुक्त हथियार तथा मोबाइल फोन बरामद करने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि उनके घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर और मारपीट के दौरान पहने गए कपड़ों की बरामदगी भी की जानी है और सुशील का गिरफ्तार अन्य आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है. 


वहीं, सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल केवल हालात का पीड़ित व्यक्ति है और वह कोई खूंखार अपराधी नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस सुशील को पहले ही सामान की बरामदगी के लिए बठिंडा और हरिद्वार ले जा चुकी है


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