EPF Aadhaar linking: अगर आपने अब तक अपने ईपीएफ (Employee Provident Fund) अकाउंट को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करा लें, अन्यथा आपकी कंपनी ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी. वहीं, आप जरूरत पड़ने पर पीएफ (PF) के पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे. EPF सब्सक्राइबर्स के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार के साथ लिंक कराना जरूरी है.
इस तरह EPF और Aadhaar करें लिंक
हालांकि, इसके लिए बेहद परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि UAN के साथ Aadhaar को घर बैठे चार तरीकों से लिंक किया जा सकता है. पहला मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए, दूसरा उमंग ऐप के माध्यम से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल के माध्यम से.
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इसके लिए EPFO Member e-SEWA के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं. वहां UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें. इसके बाद Manage टैब में जाकर KYC पर क्लिक करें. यहां नया पेज खुलेगा. Add KYC पर अपना Aadhaar नंबर और पैन नंबर (PAN) डालें. यहां आपको Pending KYC Tab में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी. यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी Approved KYC टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो जाएगा.
यूं चेक करें EPF Aadhaar linking
अगर आपको याद नहीं है कि आप आधार-यूएन लिंकिंग (Aadhaar UAN linking) करा चुके हैं तो इसका भी आसान तरीका है. सबसे पहले EPFO के मेंबर सेवा पोर्टल पर जाएं. वहां unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर क्लिक करें. यहां UAN और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में लॉगइन करें. इसके बाद Manage टैब के नीचे दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें. वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स टैब के नीचे आपको वेरिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे. अगर आपका आधार नंबर अप्रूव्ड दिख रहा है तो आपको UAN को Aadhaar से लिंक कराने की जरूरत नहीं है. बता दें कि EPFO के नियमों के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का PF Account 31 अगस्त 2021 तक Aadhaar से लिंक हो जाना चाहिए था.
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