EPFO Update: PF खाते से पैसा निकालने पर कब लगता है टैक्स, जानिए सभी शर्तें
PF खाताधारक अगर अपने खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो उन्हें पैसा निकालने पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
नई दिल्ली: अगर आप PF खाताधारक हैं, तो अपने PF खाते से पैसा निकालने से यह जान लीजिए की आपको निकाली गई राशि पर कितना टैक्स अदा करना पड़ सकता है. अगर आप 5 साल से पहले PF खाते से पैसे निकालते हैं, तो आपको निकली गई राशि पर टैक्स चुकाना पड़ेगा.
कोरोना महामारी के दौरान कई PF खाताधारकों ने अपने खाते से पैसे निकाले हैं. EPFO के अनुसार, इस दौरान लगभग 3.5 करोड़ PF खाताधारकों ने अपने खाते से पैसे निकाले हैं.
कोरोना काल में PF खाताधारकों को अपने अथवा अपने परिजनों के इलाज के लिए अपने खाते से काफी पैसा निकाला है. यह आंकड़ा दिखाता है कि PF खाताधारकों को कितने पैसे की आवश्यकता है.
आप एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (Employee Provident Fund) अकाउंट से पैसे निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.
क्या है PF खाते से पैसा निकालने पर टैक्स के नियम?
अगर आपको नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उसे इसके लिए कोई टैक्स नहीं अदा करना होगा. अगर आप 5 साल से पहले अपने PF खाते से पैसा निकालते हैं, तो आपको इस पर 10 फीसदी का TDS अदा करना होगा.
अगर आपने खाते से 50 हजार या इससे ज्यादा राशि निकालते हैं, तो आप इस पर टैक्स बचा भी सकते हैं बस इसके लिए आपको फॉर्म 15G या 15H जमा करना होगा. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको 30 प्रतिशत TDS अदा करना होगा.
PF खाते से कब-कब निकाल सकते हैं पैसे
PF खाताधारक अपने अथवा अपने परिजनों के इलाज के लिए अपने खाते से सारा पैसा निकाल सकता अहि.
शिक्षा के मामले में PF खाताधारक फॉर्म-31 के तहत खाते में जमा राशि का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है.
होम लोन अदा करने के लिए PF खाताधारक अपने खाते से 90 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं.
अगर आप प्री-रिटायरमेंट यानी 54 वर्ष की उम्र में अपने खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप 90 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं.
अगर किसी की नौकरी छूट जाती है, तो वह PF खाते में जमा 25 फीसदी तक रकम निकाल सकता है.
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