नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)ने अपने सभी खाताधारकों के लिए बड़ी घोषणा की है. वर्तमान में देश में कई लोग कोरोना महामारी के दौर में पैसों की कमी से जूझ रहे हैं. 


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ऐसे में EPFO ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. EPFO ने यह घोषणा की है कि कोई भी PF खाताधारक अपने खाते से कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में अपनी आवश्यकतानुसार रकम निकाल सकता है. 
PF खाताधारकों को यह रकम दोबारा खाते में जमा करने की आवश्यकता भी नहीं है. 


बीते साल भी देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत PF खाताधारकों को अपने खाते से कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में कुछ राशि निकालने की अनुमति दी गई थी. 


कितनी राशि निकाल सकते हैं खाताधारक 


केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि खाताधारक अपने खाते से अपने तीन महीने की मूल वेतन राशि अथवा खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो निकाल सकता है. 
PF खाताधारक आवश्यकता अनुसार, कम राशि भी कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं. 


18 हजार करोड़ रूपये किए गए रिलीज


EPFO के इस सुविधा को शुरू करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है. अब तक EPFO 76.31 लाख कोविड-19 एडवांस क्लेम को प्रोसेस करके उन्हें रिलीज कर चुका है. 



अभी तक कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल एडवांस फंड के रूप में PF खाताधारकों के खाते में लगभग 18,698.15 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. 


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दोबारा भी ले सकते हैं एडवांस


देश में कोरोना महामारी के साथ अब ब्लैक फंगस का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में कई लोगों को पैसों की कमी से जूझना पड़ रहा है. ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि अगर आप बीते साल में कोविड-19 नॉन-रिफंडेबल एडवांस क्लेम कर चुके हैं. 


तो आप साल 2021 में दोबारा भी इस फंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. जो खाताधारक बीते साल में इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, वे इस साल भी इसका लाभ उठा सकते हैं. 


EPFO ने यह जानकारी भी साझा की है कि लोगों के द्वारा की गई क्लेम की गई राशि को जल्द से जल्द जारी किया जा रहा है. क्लेम की गई राशि तीन दिनों के भीतर खाताधारकों के अकाउंट में पहुंच रही है. 


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