करने जा रहे हैं हवाई यात्रा तो इन नियमों का जरूर रखें ध्यान

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बीच यात्रियों के लिए जरूरी Sop (Standard operating procedure) जारी कर दिया है. इसको न मानने वाले यात्री को एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी.  कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच देश में 25 मार्च से सभी यात्री उड़ानें बंद हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 21, 2020, 04:11 PM IST
    • सिर्फ web check in से एंट्री मिलेगी. एयरपोर्ट पर इसके लिए चेक-इन कियॉस्‍क लगाए गए हैं.
    • एयरपोर्ट पहुंचने से पहले Face मास्‍क, शू-कवर अनिवार्य है
करने जा रहे हैं हवाई यात्रा तो इन नियमों का जरूर रखें ध्यान

नई दिल्लीः Lockdown-4 की घोषणा होने के साथ एक-एक करके राज्य सरकारों की ओर से सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही परिवहन की सुविधाएं भी कुछ छूट के साथ मिल रही हैं. दूसरी ओर सबसे बड़ा फैसला हवाई यात्रा को लेकर किया गया है. 25 मार्च से उड़ानों की घोषणाएं कर दी गई हैं. घरेलू उड़ान शुरू करने को लेकर सरकार के फैसले से हवाई यात्रियों ने राहत की सांस ली है. लगभग दो महीने के बाद घरेलू विमान सेवा 25 मई से शुरू होंगे. 

केंद्रीय मंत्री हरिदीप सिंह पुरी ने किया था ट्वीट
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बीच यात्रियों के लिए जरूरी Sop (Standard operating procedure) जारी कर दिया है. इसको न मानने वाले यात्री को एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी.  कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच देश में 25 मार्च से सभी यात्री उड़ानें बंद हैं. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के tweet के मुताबिक देश में सोमवार, 25 मई से विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी. हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को तैयार रहने को कहा गया है. ऐहतियात के तौर पर यात्रियों को व्यक्तिगत तौर पर Sop जारी किए जा रहे हैं.

 

आरोग्य सेतु ऐप जरूरी
निर्देश के मुताबिक डिपार्चर से 2 घंटे पहले यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचना होगा. सिर्फ उन यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी, जिनकी फ्लाइट 4 घंटे में होगी. थर्मल स्क्रीनिंग जोन में चलना अनिवार्य होगा. आरोग्य सेतु ऐप हर यात्री के फोन में डाउनलोड होना जरूरी है. उसका स्‍टेटस भी ग्रीन होना चाहिए. 

अधिकृत टैक्सी का ही होगा इस्तेमाल
यात्री को सरकार द्वारा अधिकृत टैक्‍सी का ही इस्तेमाल करना होगा. पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल मोड का होगा इस्तेमाल. एयरपोर्ट पर  दूसरे यात्री से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी. विमान में सीट पर बैठने के बाद फिर सैनिटाइज किया जाएगा. साथ ही यात्रा के दौरान क्रू के साथ कम से कम बात करनी होगी. कुछ एयरपोर्ट्स पर आपात स्थिति में यात्रियों को PPE किट भी पहननी पड़ सकती है.

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Web Check in से मिलेगी एंट्री
सिर्फ web check in से एंट्री मिलेगी. एयरपोर्ट पर इसके लिए चेक-इन कियॉस्‍क लगाए गए हैं. एयरपोर्ट पहुंचने से पहले Face मास्‍क, शू-कवर अनिवार्य है. स्‍कैनर से टेंपरेचर कई बार चेक होगा. बुखार होने पर यात्रा नहीं करने दी जाएगी. लैंड करने पर यात्रियों को सीमित संख्‍या में उतारा जाएगा. लैंडिंग के बाद राज्य सरकार की Sop को फॉलो करना होगा.

इनका भी रखना होगा ध्यान

  • एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश से पहले यात्रियों के बैग को भी सैनेटाईज़ किया जाएगा
  • एंट्री गेट से लेकर बोर्डिंग गेट तक सोशल डिस्टैंसिंग के निशान बनाए जाएँगे, कम से कम 1 मीटर की दूरी अनिवार्य
  • प्रवेश द्वार पर यात्रियों के जूतों को Disinfect करने की व्यवस्था होगी
  • एयरपोर्ट पर यात्रियों और स्टाफ़ के लिए हैंड सेनेटाईज़र उपलब्ध होगा
  • हवाई यात्रा पूरी होने के बाद बैग को फिर से सेनेटाईज करेगा एयरपोर्ट प्रशासन
  • टर्मिनल बिल्डिंग या शहर की तरफ़ एक आईसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा, जो किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा
  • प्रस्थान और आगमन पर ट्रॉली का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा
  • सिर्फ जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होगी वही ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकेंगे
  • एयरपोर्ट टर्मिनल व लाउंज  में अखबार और मैगजीन रखने की इजाजत नहीं

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